Prabhat Times

Chandigarh चंडीगढ़। (cm bhagwant mann cabinet meeting) सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल बैठक में आज पंजाबियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए।

बैठक की शुरुआत में पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट का निवेशक हितैषी बड़ा फैसला

एक बड़ी निवेशक हितैषी पहल के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने फैक्ट्रियों की भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए तीसरे पक्ष प्रमाणन/स्व-प्रमाणन को मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि फैक्ट्री अधिनियम-1948 के अनुसार, किसी भी फैक्ट्री के भवन नक्शे को भवन उप-नियमों और फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार मंजूरी दी जाती थी।

इस प्रक्रिया के कारण मंजूरी में काफी समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होती थी। जब कोई फैक्ट्री म्यूनिसिपल क्षेत्र से बाहर स्थापित होती है, तो श्रम विभाग इन योजनाओं को मंजूरी देता है।

इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने तीसरे पक्ष प्रमाणन/स्व-प्रमाणन की व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भवनों के नक्शों को भवन उप-नियमों के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।

इन योजनाओं को श्रम विभाग द्वारा इस प्रमाणन के आधार पर और भू-उपयोग/मास्टर प्लान के अनुरूपता की पुनः पुष्टि, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, भवन की समग्र ऊंचाई, उस सड़क की चौड़ाई जिस पर साइट स्थित है, सड़क को चौड़ा करने की अनुमति देने के लिए सहमति/उद्देश्य और पार्किंग के आधार पर आगे मंजूरी दी जाएगी।

फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार योजनाएं पहले की तरह ही पारित की जाएंगी, लेकिन इस कदम से निवेशकों को सुविधा मिलेगी और योजना को मंजूरी देने का समय 45 दिनों से घटाकर 30 दिन किया जाएगा।

राज्य की सूरत बदलने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ को दी हरी झंडी

राज्य के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल ने आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत राज्य के सभी जिलों में लोगों की रोजमर्रा की महत्वपूर्ण विकास आवश्यकताओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 585 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है।

इन फंडों का कार्यभार डिप्टी कमिश्नरों के पास होगा और ये फंड विधायकों, सामुदायिक संगठनों, नागरिक समूहों और सामाजिक भावना वाले नागरिकों की सिफारिशों के आधार पर खर्च किए जाएंगे।

सिफारिश किए गए/प्रस्तावित कार्यों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

यह मंजूरी डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी देगी, लेकिन इस मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त जिले के प्रभारी मंत्री की सहमति आवश्यक होगी।

इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी निर्धारित अथॉरिटी के माध्यम से कार्य को पूरा कराएगी और इसकी उचित निगरानी तथा कार्य को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करेगी। डिप्टी कमिश्नर स्वीकृत कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने में सक्षम होंगे।

पटियाला व एस.ए.एस. नगर जिले में गांवों को तब्दील करने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने माणकपुरा, खेड़ा गज्जू, उरना, चंगेरा, उच्चा खेड़ा, गुरदित्तपुरा, हदितपुरा और लैहलां सहित आठ गांवों के लोगों की सुविधा के लिए इन गांवों को तहसील राजपुरा (पटियाला) से उप-तहसील बनूड़ (साहिबजादा अजीत सिंह नगर) में तब्दील करने की भी मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल का एक और उद्योग हितैषी फैसला

राज्य के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) के रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दे दी।

प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पी.एस.आई.ई.सी. में विभिन्न कारणों से रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दी है।

यह अपील अथॉरिटी आवंटियों के लंबे समय से लंबित मामलों को हल करेगा और विभिन्न संगठनों की मांगों को भी सुलझाएगा। यह सरकार/पी.एस.आई.ई.सी. और आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी को भी कम करेगा।

यह नीति पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी, जिसमें मौजूदा रद्द किए गए प्लॉटों से संबंधित अपीलों के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक होगी, जबकि नए मामलों के लिए रद्दीकरण की तारीख से छह महीने की समय सीमा होगी।

इसका उद्देश्य पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा प्लॉट रद्द करने के खिलाफ अपील दायर करने, समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और कुशल तंत्र स्थापित करना है,

जिसमें सुनवाई के अधिकार सहित कानूनी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना और हितधारकों का विश्वास बढ़ाना शामिल है।

कोई भी प्लॉट धारक, जिसका प्लॉट पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा रद्द किया गया था (पहले से बहाल या पुनः आवंटित प्लॉटों को छोड़कर), संबंधित दस्तावेजों या साक्ष्यों के साथ अपने दावे की पुष्टि करवाएगा।

आवेदक निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट-ए) में स्वयं या [email protected] पर ईमेल के माध्यम से लिखित अपील जमा करेगा।

अपील पहले से रद्द किए गए प्लॉटों के लिए 30 सितंबर, 2025 तक और भविष्य के मामलों के लिए रद्दीकरण के आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर जमा करनी होगी।

इसमें देरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उचित कारणों के आधार पर असाधारण परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है

पहलगाम आतंकी हमले की निंदा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक की शुरुआत में पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मंत्रिमंडल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

कैबिनेट ने कहा कि इस हमले ने प्रत्येक देशवासी के दिल को गहरी ठेस पहुंचाई है, जो कई कीमती जिंदगियों के नुकसान से दुखी हैं। मंत्रिमंडल ने मासूम पर्यटकों पर इस आतंकी हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय कार्रवाई करार दिया।

मंत्रिमंडल ने कहा कि इस घृणित घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवादियों का कोई धर्म या मज़हब नहीं होता और उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों में दहशत फैलाना था।

यह हमला क्रूर और जघन्य है क्योंकि कोई भी धर्म इस तरह के घृणित अपराध की कतई इजाज़त नहीं देता।

मंत्रिमंडल ने कहा कि यह हिंसा मानवता पर सीधा हमला है और इस घटना की निंदा हर व्यक्ति को धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीयता या किसी अन्य विचारधारा से ऊपर उठकर कड़े से कड़े शब्दों में करनी चाहिए।

पंजाब में सरपंचों को मिलेगा 2 हजार वेतन,  नशा मुक्त गांव को मिलेगा एक लाख

पंजाब सरकार द्वारा अब गांव के सरपंचों को हर महीने 2000 रुपए वेतन दिया जाएगा। जिस दिन से सरपंचों ने शपथ ली है, उसी दिन से उन्हें वेतन दिया जाएगा।

यह ऐलान सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में पंचायत दिवस पर आयोजित समागम में किया।

सीएम ने कहा कि यह शुरुआत है। दो हजार के आगे एक और जीरो भी जल्दी लगा देंगे। उन्होंने बताया कि पहले सरपंचों को 1200 रुपए दिए जाते थे।

इसके बाद पैसे न मिलने पर कुछ पंचायतें कोर्ट चली गई थीं। इसके बाद सरकार ने 2019 में पेंशन बंद कर दी थी। उन्होंने विरोधियों का नाम लिए बिना हमला किया।

—————————————————————————

संत निरंकारी मिशन ने मानव एकता दिवस पर लगाया ब्लड डोनेशन कैंप

——————————————————————–

खबरें ये भी हैं…

—————————————————————

————————————————————–

Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

Join Whatsapp Link for Latest News

प्रभात टाइम्स व्हाटसएप्प चैनल जॉइन करें।

Join Prabhat Times Whatsapp Channel


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes1