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Chandigarh चंडीगढ़। (child rights commission came into action punjab) हरियाणा में स्कूल बस हादसे हुई 6 बच्चों की मौत के मामले का पंजाब राज्य बालधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है।

आयोग ने घटना के बाद राज्य के सभी जिलाें के डीसी व एसएसपी को आदेश दिए हैं कि स्कूली बसों की चेकिंग की जाए।

साथ ही पुख्ता बनाया जाए कि बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो।

जहां पर भी कमी सामने आती है, उन वाहनों को जब्त किया। बच्चों की जान से किसी भी तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 20 दिनों यह सारी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

स्कूल बसों के लिए यह है नियम

स्कूल बसों को लेकर स्कूल वाहन स्कीम के तहत कड़े नियम हैं। नियमों के मुताबिक स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। बस का परमिट, पंजीकरण, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज पूरे होने चाहिए। चालक अनुभवी और उसके साथ महिला सहायक व एक परिचालक भी होना चाहिए।

गति नियंत्रण करने के लिए स्पीड गर्वनर का इंतजाम बस में जरूरी किया गया है। बस के आगे और पीछे स्कूल संचालक, पुलिस कंट्रोल नंबर व चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर आदि लिखा होना चाहिए।

CCTV के इंतजाम को भी किया जरूरी

बसों में सीसीटीवी लगाने व उनमें 15 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता होनी चाहिए। बस में जीपीएस का होना अनिवार्य किया है। चालक को कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए और इन पांच सालों में तीन बार से अधिक चालान नहीं कटा होना चाहिए।

ड्यूटी के समय चालक-परिचालक अपनी वर्दी में हों। कमीज पर नेम प्लेट हो। बस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना भी जरूरी है।

 

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