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Chandigarh चंडीगढ़। (Gazetted holiday on June 1 in Punjab) पंजाब में 01 जून, 2024 (शनिवार) को होनी वाली लोक सभा की वोटों के मद्देनज़र पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सरकारी दफ़्तरों/ बोर्डों/ कारपोरेशनों/शैक्षिणक संस्थानों के लिए 01 जून की गज़टिड छुट्टी होगी।

यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट- 1881 के अधीन भी घोषित की गयी है।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी (1) के अंतर्गत 01 जून को पेड (सवैतनिक) छुट्टी रहेगी।

यह छुट्टी किसी भी बिजनेस, व्यापार, उद्योग या किसी भी अन्य संस्था में काम करते सभी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने भी जारी किए आदेश

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शनिवार, 1 जून 2024 को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है।

चंडीगढ़ प्रशासन का यह आदेश प्रशासन के सभी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों पर लागू होगा।

इसके अलावा, औद्योगिक दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के साथ-साथ दिहाड़िदार कर्मचारियों के लिए भी यह अदायगी छुट्टी होगी।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा प्रशासन में कार्यरत चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से 1 जून, 2024 (शनिवार) को विशेष आपातकालीन अवकाश देने की भी अपील की।

इस पहलकदमी का उद्देश्य वोटर यू.टी. चंडीगढ़ में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना है।

पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के वोटरों को 1 जून की विशेष छुट्टी : सिबिन सी

पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़ के वोटरों को 1 जून, 2024 को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/ कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षिणक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों में से यदि कोई यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का वोटर है तो वह अपनी वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके सम्बन्धित अथॉरिटी से तारीख़ 01 जून (शनिवार) की विशेष छुट्टी ले सकेगा।

यह छुट्टी अधिकारियों/ कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जायेगी।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135बी (1) के मुताबिक 01-06- 2024 को सवैतनिक छुट्टी घोषित की गई है। इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

सिबिन सी ने भारत निर्वाचन आयोग को दिलाया भरोसा; निष्पक्ष मतदान के लिए पंजाब भर में बढ़ाई चौकसी

चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग की टीम की तरफ से आज उप निर्वाचन आयुक्त हिरदेश कुमार और अजय भादू के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अलग- अलग विभागों के नोडल अफ़सरों और इनकम टैक्स, ईडी, कस्टमज़ समेत इनफोरसमैंट एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों के साथ लोक सभा मतदान 2024 के मद्देनज़र निर्वाचन प्रबंधों और कानून व्यवस्था के तालमेल की समीक्षा करने के लिए अंतरराज्यीय मीटिंग की गई।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि मीटिंग के दौरान आयोग की टीम ने राज्य की चुनाव टीमों और सम्बन्धित एजेंसियों को सरहदों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए।

इस दौरान राज्य के अधिकारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू ढंग के साथ चलाने के लिए अंतरराज्यीय तालमेल को और मज़बूत करने का भरोसा दिया।

आयोग की टीम ने विशेष तौर पर पड़ोसी राज्यों की अंतरराज्यीय चैक पोस्टों पर और चौकसी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिससे ग़ैर-कानूनी नकदी, शराब, नशीले पदार्थों या मुफ़्त की चीजों की सरहद पार से रोक को यकीनी बनाया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आयोग की टीम को जानकारी दी कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए अधिकारियों को साथ लगते सरहदी राज्यों के सहयोग के साथ ग़ैर कानूनी समान की जब्तियां बढ़ाने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

वहीं आयोग की टीम ने विशेष तौर पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों को सख़्त निगरानी रखने और नशों को रोकने में सहयोग करने की अपील की।

इस दौरान पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आयोग की टीम को यकीन दिलाया कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है और योग्य कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

 

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