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पठानकोट। (pathankot police arrest 2 fraud agents) नौकरी का झांसा देकर भोले-भाले लोगों को ठगने वाले आरोपियों को पकड़ने की पहल करते हुए पठानकोट पुलिस ने नौकरी घोटाले का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है।

पहले मामले में, पुलिस ने एक चालाक महिला ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया, जो क्रोएशिया में नौकरी और स्थायी निवास के झूठे वादे के साथ पीड़ितों को धोखा दे रही थी और दूसरे मामले में मर्चेंट नेवी में धोखाधड़ी की योजना बनाने वाले मुख्य अपराधी का भंडाफोड़ करके उसे गिरफ़्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उर्मिला जवालिया निवासी पठानकोट और अरुण निवासी गुरदासपुर के रूप में हुई है।pathankot

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमल प्रीत सिंह खख ने खुलासा किया कि पठानकोट पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को मिली शिकायतों के जवाब में जांच शुरू की गई थी।

जांच का नेतृत्व ईओडब्ल्यू से इंस्पेक्टर गुरप्रीत कौर ने किया, जिसमें तारागढ़ के थाना प्रभारी नवदीप शर्मा और थाना डिवीजन नंबर 1 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश हस्तीर दोनों ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने बताया कि पहला मामला गुरदासपुर के गांव भुंबली निवासी कश्मीर सिंह के साथ हुई दुखद घटना के इर्द-गिर्द घूमता है। वह ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करने वाली उर्मिला जवालिया द्वारा किए गए घोटाले का शिकार हो गया।

श्रीमती जवालिया ने कश्मीर सिंह को झूठा आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे के लिए क्रोएशिया में नौकरी की व्यवस्था करेगी और इसके लिए 6.5 लाख रुपये की मांग की।

कश्मीर सिंह से 5.6 लाख रुपये निकालने के बाद, उर्मिला जवालिया ने उसे जाली दस्तावेज सौंपे और अपने वादे पूरे करने में विफल रही।

इसके बाद थाना डिवीजन नंबर 1 के SHO राजेश हस्तीर ने ट्रेप लगाकर और महिला को पकड़ लिया।

आरोपी के खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 और आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत थाना डिवीजन नंबर 1 में केस दर्ज किया गया है।

मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलवाने का झांसा की ठगी

एक अन्य मामले में, गुरदासपुर के एक गांव का निवासी चंद्रा धोखाधड़ी योजना का शिकार हो गया।

गुरदासपुर निवासी अरुण ने अपने बेटे अमनदीप को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के लिए आरोपी अरुण को 5.5 लाख रुपये दिए और दस्तावेज उपलब्ध कराए।

लेकिन यह सब झूठ था. जब चंद्रा परिवार ने रिफंड की मांग की, तो आरोपी ने उन्हें बाउंस चेक जारी कर दिए और उनसे 5.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।

तारागढ़ के सब इंस्पेक्टर नवदीप शर्मा और उनकी टीम ने एक योजना बनाई, जिसके चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

नतीजतन, एफ.आई.आर. क्रमांक 44 दिनांक 27.7.2023 आरोपी के विरूद्ध आई.पी.सी. (तारागढ़ पुलिस स्टेशन) की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसएसपी खख ने जांच टीम के प्रयासों की सराहना की और जनता को आश्वासन दिया कि पुलिस नागरिकों को ऐसी धोखाधड़ी योजनाओं से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेगी।

गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड मांगा जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने और कितने लोगों को ठगा है और पीड़ितों की मेहनत की कमाई बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

पठानकोट पुलिस नागरिकों को नौकरी के अवसरों से निपटने के दौरान सतर्क रहने की सलाह देती है और उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

 

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