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Mohali मोहाली। (pastor bajinder singh rape case sentencing mohali court) पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने पास्टर बजिन्द्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोहाली कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई। जिसके बाद मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था।

बजिंदर पर आरोप है कि उसने विदेश में बसाने के बहाने युवती को अपने घर ले गया। जहां उसका रेप कर वीडियो बनाई। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।

यह सजा ऐसे टाइम पर हो रही है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है

कौन हैं बजिंदर सिंह?

बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जाट परिवार में हुआ. हालांकि, वे एक हत्या के मामले में जेल गए थे और जेल में ही उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया. इसके बाद, उन्होंने एक चर्च में पादरी के रूप में काम करना शुरू किया.

इसके बाद वर्ष  2016 में ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ नाम से अपना चर्च स्थापित किया. यहां उन्होंने दावा किया कि वे अपनी सेवाओं से लोगों को ठीक कर सकते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं. यही वजह है कि देखते ही देखते वे सोशल मीडिया और धार्मिक जगत में एक मशहूर नाम बन गए. उनकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी.

क्या है पूरा मामला, 3 पॉइंट में जानिए..

  1. बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप किया:बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई।

  2. दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटा:इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाले थे।

  3. कोर्ट ने 5 बरी किए, बजिंदर दोषी करार:28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली व संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पीड़िता के पति का दावा

5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया इस मामले में पीड़ित महिला के पति केस दर्ज कराने के बाद उन्हें दबाने के लिए बजिंदर ने हर हथकंडे अपनाए। उस पर क्रॉस केस दर्ज कराए गए।

झूठे केस भी दर्ज हुए। उसे बुड़ैल, कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वह बजिंदर के सामने नहीं झुके। जब डराकर बात नहीं बनी तो उसने पैसों का ऑफर देना शुरू किया।

बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आया था। मगर, हमने उसे ठुकरा दिया। अब बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट में जाएंगे।

इन 2 आरोपों में भी घिरा बजिंदर सिंह

  1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। जिसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ था। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी।

वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत मामले में महिला के बयान दर्ज किए। जिसके बाद पादरी बजिंदर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली।

  1. कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया, जबरन छुआ, गले लगाया बजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें की। बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। साल 2002 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे अनुचित तरीके से छुआ और गले लगाया।

महिला ने यह भी कहा बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा- अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को IPC की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। अब कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी थी। जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस संबंध में युवती के बयान भी दर्ज किए हैं। वहीं बजिंदर ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

 

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