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New Delhi नई दिल्ली। (owner cannot forcibly collect service charge in the restaurant) रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

यहां ये लोग अपनी पसंद का खाना इंजॉय करते हैं, लेकिन इनका इंजॉय उस समय खराब हो जाता है जब रेस्टोरेंट मालिक बिल में GST के साथ सर्विस चार्ज भी जोड़ देते हैं.

अधिकतर लोग रेस्टोरेंट मालिक को इस बिल का पेमेंट GST और सर्विस चार्ज के साथ कर देते हैं,

क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज कस्टमर की मर्जी के बिना वसूला नहीं जा सकता.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आगे आपको ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़े. इसके लिए आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए.

FHRAI दायर की याचिका

फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने फूड बिल में GST की तर्ज पर सर्विस चार्ज लागू करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके ऊपर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

HC ने फैसले में कही ये बात

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से फूड बिल में सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशा-निर्देश की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें रेस्टोरेंट मालिकों से कहा गया था कि वे बिल के साथ सर्विस चार्ज न लगाएं.

हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट संघ पर लगाया जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट संघ पर कोर्ट के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

आपको बता दें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 4 जुलाई, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों पर उच्च न्यायालय ने उसी महीने बाद में रोक लगा दी थी.

सर्विस चार्ज मांगने पर यहां करें शिकायत

अगर कोई रेस्टोरेंट मालिक आपसे या आपके किसी परिचित से जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो आप इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट और खाद उपभोक्ता प्राधिकरण में शिकायत कर सकते हैं. यहां शिकायत करने पर उक्त रेस्टोरेंट मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी.

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