Prabhat Times
Ludhiana लुधियाना। (Schools and colleges will remain closed for two days in Ludhiana) भारत पाक तनाव के बीच लुधियाना जिला में स्कूलों में दो दिन की छुट्टी की घोषित कर दी हैं। लुधियाना और अमृतसर स्कूल बंद किए गए हैं और कपूरथला में आज रात 8 मई को रात 9.30 बजे से 10 बजे तक ब्लैक आउट के निर्देश जारी किए गए हैं।
डीसी हिमांशु जैन द्वारा घोषणा की गई है कि लुधियाना जिला के सभी स्कूल कॉलेज 9 और 10 मई को बंद रहेंगे।
इसी बीच अमृतसर जिला के सभी स्कूल भी 11 मई तक बंद रहेंगे।
भारत की पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सभी मेडिकल अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
मेडिकल अधिकारियों को 24×7 इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उधर चंडीगढ़ में तो मेडिकल अधिकारियों के साथ पुलिस की छुट्टियां भी कैंसिल हो गई हैं।
चंडीगढ़ के लिए जारी आदेश में लिखा गया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAMs) और अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (UAAMs) में तैनात सभी मेडिकल अधिकारी और स्टाफ की सभी छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती हैं।
उन्हें 24 घंटे कभी भी ड्यूटी के लिए तैयार रहना होगा। अगर किसी भी समय और जगह ड्यूटी के लिए बुलाया जाए, तो तुरंत रिपोर्ट करें। फोन कॉल का तुरंत जवाब देना जरूरी है, नहीं तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, हिमाचल में IPL मैच को लेकर धर्मशाला स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, यहां स्टैंड्स से लेकर मीडिया बॉक्स तक कमांडो तैनात कर दिए गए हैं।
पुलिस कमिश्नर द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के आदेश जारी
जालंधर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर , साइलेंस जोन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का प्रयोग किया जा रहा हो, की सीमाओं पर आवाज की मात्रा को क्षेत्र के लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार ही रखने के आदेश दिए गए हैं।
आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक (सार्वजनिक आपातकालीन मामलों को छोड़कर) मैरिज पैलेसों एवं होटलों में ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, एम्पलीफायर,डी.जे. आदि नहीं बजाएगा। इसी प्रकार, प्राइवेट साउंड सिस्टम का शोर स्तर निजी सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित शोर मानकों के 5 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि आवाज किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे।
यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। यह आदेश 05.07.2025 तक लागू रहेगा।
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