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Lucknow लखनऊ। (up government employees should do this work) प्रदेश सरकार चल अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं देगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश भेज दिया है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए।

साथ ही उन्होंने पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका प्रदान किया है।

31 दिसंबर 2023 तक देना था विवरण

कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ ही सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को भेजा है।

आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया गया था।

यह भी कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाता, तब तक एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

बढ़ाई गई थी तारीख

छह जून 2024 को जारी शासनादेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 की तारीख निर्धारित की गई थी। बाद में इसका समय बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया था।

मुख्य सचिव ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल पंजीकृत कर्मचारियों के मुकाबले अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

चूंकि, पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने की व्यवस्था पहली बार की जा रही है, इसलिए शुरुआती कठिनाइयों और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पोर्टल पर विवरण देने का एक और मौका देते हुए इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है।

पत्र में लिखा है कि सभी कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जरूर दर्ज कर दें।

साथ ही जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया है

उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2024 के बाद दर्ज करना होगा।

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