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Chandigarh चंडीगढ़। (shambhu border case hearing supreme court) सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज ट्रैक्टरों की पार्किंग की जगह नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ⁠एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया।

इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था।

इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम दे दिए हैं।

यह कमेटी सदस्य किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आप दोनों को नाम देने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं।

अब जब स्थिति ऐसी है तो आप किसानों को क्यों नहीं राजी करते। क्योंकि हाईवे पार्किंग (जगह) नहीं है।

अदालत ने कहा कि भले ही चरणबद्ध तरीके से यातायात की अनुमति दी जाए, लेकिन जो वाहन सड़क पर चलने लायक हैं…लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस वार्ता में समय लगेगा।

फरवरी से चल रहा संघर्ष

फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं।

ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था।

इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।

किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है।

इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है।

इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

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