Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। (‘No rules, no entry’ rule implemented in Jalandhar) महानगर जालंधर में विकराल रूप धारण कर चुकी ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है।
पुलिस कमिश्नर ने आर्डर जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कमिश्नरेट एरिया में कोई कमर्शियल निर्माण, दफ्तर खुलने से पहले नगर निगम के साथ साथ पुलिस से भी एन.ओ.सी. लेनी जरूरी होगी।
पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के मुताबिक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए ये कदम उठाया गया है। क्योंकि देखने में आया है कि शहर में बड़े मॉल, कमर्शियल कांपलेक्स, दफ्तर बन जाते हैं, लेकिन उक्त मॉल इत्यादि में पार्किंग स्पेस कम होती है।
इस वजह से मॉल या कमर्शियल कांपलेक्स में आने जाने वाले या वहां काम करने वाले लोग अपने वाहन सड़कों पर पार्क करते हैं। जो कि सुचारू ट्रैफिक को बाधित करते हैं।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहरवासियों को ट्रैफिक समस्या से निज़ात दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
आर्डर जारी किए गए हैं कि अब शहर कमिश्नरेट एरिया में जब भी कोई नव निर्माण होगा उसमे पार्किंग स्पेस को लेकर पुलिस से भी एन.ओ.सी. जरूरी होगी।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इसके लिए नगर निगम अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। किसी भी बिल्डिंग के निर्माण से पहले निगम के अधिकारी के साथ एरिया के एसीपी मौका विज़िट करेंगे और चैक करेंगे कि मॉल या कमर्शियल कांपलेक्स, या दफ्तर के लिए जो स्पेस बनाई गई है, क्या उसके मुताबिक पार्किंग स्पेस छोड़ी जा रही है।
सीपी ने बताया कि अगर कमिश्नरेट एरिया में कोई दफ्तर खोलना चाहता है तो उसके लिए पार्किंग स्थान, कुल पार्किंग एरिया, फोर व्हीलर और दोपहिया वाहनों के समर्था दिखाता साइट प्लान जमा करवाना होगा।
इसके साथ रेस्तरां, बार, होटल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और संस्थाओं को एन.ओ.सी. के लिए अर्जी देने के समय साइट प्लान, सिटिंग प्लान, कमरों के बारे में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा।
निगम और पुलिस अधिकारी मौके पर जाकर जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर एन.ओ.सी. जारी की जाएगी।
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