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Patiala पटियाला(magisterate issues order to immigration centres)  पराली जलाने वाले किसानों के बच्चों को विदेश जाने में दिक्कत हो सकती है. इस संबंध में इमीग्रेशन एजेंटों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इमीग्रेशन केंद्र अब किसानों को पराली न जलाने के लिए भी समझाएंगे। पटियाला जिले की डीसी साक्षी साहनी ने इमीग्रेशन सेंटरों को आदेश जारी किए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट पटियाला साक्षी साहनी ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी इमीग्रेशन एजेंट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक संबंधित पासपोर्ट धारक और उनके ग्राहकों को सूचित किया जाए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पराली जलाने के मामलों में, किसी भी पासपोर्ट धारक, जिस पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क नीति के तहत जुर्माना लंबित है, को वीजा के लिए आवेदन करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आदेश में कहा गया है कि इमीग्रेशन एजेंट अपने कार्यालय में इस संबंध में एक फ्लेक्स भी लगाना सुनिश्चित करेंगे.

इसके अलावा, जो पासपोर्ट धारक वीजा के लिए आवेदन करते हैं और वीजा आवेदन सत्यापन के दौरान उनकी स्वामित्व वाली भूमि पर फसल अवशेष जलाने के कारण रेड एंट्री पाई जाती है, तो उन पासपोर्ट धारकों को वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

इसलिए पराली को आग नहीं लगानी चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन पटियाला द्वारा जारी व्हाट्सएप्प नंबर 73800-16070 पर संपर्क करना चाहिए।

आदेशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इमीग्रेशन एजेंटो द्वारा अनुपालन रिपोर्ट तस्वीरों के साथ 28 अक्टूबर 2023 तक उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा को भेज दी जाए.

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