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Jalandhar जालंधर। (Lok Sabha Election: DC Himanshu Aggarwal imposed these restrictions in Jalandhar from this day) 1 जून को होने जा रहे लोक सभा चुनाव- 2024 दौरान ज़िला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून की स्थिति को कायम रखने और आज़ाद और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने अलग- अलग आदेश जारी किए है।

ज़िला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल ने ज़िला जालंधर में 48 घंटों दौरान, 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को वोटों की समाप्ति तक 5 से अधिक लोगों की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगाई है।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि 48 घंटों दौरान केवल 4 व्यक्तियों के सीमित समूह के साथ डोर टू डोर अभियान सम्बन्धित घर-घर जाने पर पाबंदी नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता या पार्टी वर्कर, जो लोक सभा हलका जालंधर के रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है, उन्हें इस मियाद के अंदर यानि 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को वोटों की समाप्ति तक हलका छोडना होगा।

यह आदेश 30 मई को शाम 6 बजे से 1 जून को वोटों की समाप्ति तक लागू रहेंगे।

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने आदेशों में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पोलिंग की तारीख़ 1 जून को पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के घेरे अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेगी। यह आदेश 1 जून तक लागू होंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर जिले में 30 मई से 1 जून तक ड्राई डे घोषित किया

सभी रैस्टोरेंट/होटल इत्यादि में निषेध अवधि के दौरान शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा

जालंधर। 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 जून को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज 30.05.2024 को शाम 06:00 बजे से 1.6.2024 को मतदान समाप्ति तक 48 घंटे की अवधि के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ड्राई डेज के दौरान 01-06-2024 को और उसके बाद मतगणना के दिन 04-06-2024 को जिला जालंधर मतदान क्षेत्र में किसी होटल, खाने के घर, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी शराब या इसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ नहीं बेचा, परोसा या वितरित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि शराब बेचने/परोसने वाली किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसी प्रकार क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और किसी के द्वारा चलाए जा रहे होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी इन दिनों शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

इसी तरह, बिना लाइसेंस वाले परिसर में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को आबकारी कानून के तहत सख्ती से लागू किया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने 1 जून को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक प्रचार पर लगाया प्रतिबंध

जालंधर। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज 1 जून, 2024 को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

डीसी ने बताया कि जिला जालंधर के अधिकार क्षेत्र में 01.06.2024 को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घोषणा की जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल मतदान की तिथि 01 जून को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा।

इस आदेश की आवश्यकता को देखते हुए इसे एकतरफा पारित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, जालंधर और सभी उप मंडल मैजिस्ट्रेट इस आदेश को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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