Prabhat Times

Jalandhar जालंधर। (jalandhar CP Swapan Sharma imposed these strict restrictions) महानगर जालंधर में अमन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा द्वारा जनहित में सख्त पाबंदीयां लगाई गई हैं।

अब शहर में होटल, रेस्तरां, मैरिज पैलेस में हथियार लेकर जाने, देर रात ऊंची आवाज में म्यूज़िक चलाने, सरकारी जगहों पर धरना प्रदर्शन, हथियार लेकर जाने या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने या नारेबाजी करने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है।

मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल में वेपन ले जाने पर पाबंदी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगें

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देखने में आया है कि मैरिज पैलेस में लोग असला लेकर चलने और शराब सेवन करके शोर शराबा करके वेपन का दुरपयोग करते हैं।

जिस कारण मैरिज पैलस इत्यादि पब्लिक प्लेस पर कई बार अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं में बेकसूर जान माल का भी नुकसान हुआ है।

ऐसे हालात न बने और पब्लिक की सुरक्षा देखते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने आदेश दिए हैं कि आज से कमिश्नरेट एरिया के मैरिजस पैलेस, होटल, बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रम या और सामाजिक कार्यक्रम में पब्लिक द्वारा वेपन ले जाने पर पूर्णतः पाबंदी होगी।

साथ ही मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाल के मालिकों को निर्देश दिए जाते हैं कि मैरिज पैलेस या हाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। आदेश न मानने पर मैरिज पैलेस ये बैंक्वेट हाल मालिक जिम्मेदार होंगे।

पांच से ज्यादा लोगों पर इकट्ठ पर पाबंदी

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा द्वारा शहर में जलूस निकालने, हथियार ले कर चलने और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी लगाई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि आमतौर पर कुछ लोगों द्वारा जलूस निकालने या हथियार लेकर चला जाता है।

जिससे शहर की अमन कानून व्यवस्था में खलल डलता है। आम पब्लिक की सुरक्षा के मद्देनज़र आज से शहर में जलूस निकालने, हथियार लेकर चलने या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्र होकर नारेबाजी करने पर पाबंदी लगाई जाती है।

होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को सख्त आदेश

सीपी स्वपन शर्मा द्वारा शहर के होटल, गेस्ट हाऊस, मोटल संचालकों के लिए सख्त आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी होटल, गेस्ट हाऊस या मोटर संचालक या मैनेजर किसी भी व्यक्ति को बिना शिनाख्ती कार्ड के नहीं ठहराएगा।

सीपी के आदेश है कि जो भी व्यक्ति होटल या गेस्ट हाउस में रूके उसके शिनाख्ती कार्ड की सेल्प अटेस्टिड कापी रिकार्ड में रखेगा। साथ ही यात्री का मोबाइल नंबर इत्यादि लेकर रजिस्टर मेनटेन करेंगे।

सीपी ने सख्त आदेश दिए हैं को होटल या गेस्ट हाऊस संचालक रोजाना सुबह 10 बजे होटल में रूकने वाले व्यक्ति की जानकारी संबंधित थाना में जमा करवाएँगे।

साथ ही हर सोमवार को सारा रिकार्ड थाना प्रभारी से अटेस्ट करवाएंगे। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि होटल या गेस्ट हाऊस संचालक पुलिस द्वारा जरूरत पड़ने पर सारा रिकार्ड भी पुलिस को प्रोवाइड करवाएंगे।

सीपी स्वपन शर्मा ने ये भी आदेश दिए हैं कि अगर होटल या गेस्ट हाऊस में कोई एनआरआई आकर रूकता है तो उसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर दफ्तर में स्थित फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दी जाए

किराएदार, नौकरों की जानकारी भी पुलिस को दें

कमिश्नरेट पुलिस ने मकान मालिकों, या पीजी संचालकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने घरों में किराएदारों या नौकरों की डिटेल शिनाख्ती कार्ड की कॉपी, फोन नंबर इत्यादि एरिया के संबंधित पुलिस सांझ केंद्र में जमा करवाएं। सांझ केंद्र में बिना इतलाह के कोई भी किराएदार या नौकर रखना गैर कानूनी होगा।

गाड़ियों में मिला हथियार तो जाना होगा जेल

शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा द्वारा आदेश दिए गए हैं कि गाड़ियों में किसी भी किस्म के हथियार, बेसबेट, तेजधार हथियार, या कोई जानलेवा हथियार गाड़ी में रखने पर पूर्णतः पाबंदी होगी। चैकिंग में पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

टेलरों को दिए ये आदेश

पुलिस कमिश्नर द्वारा टेलर मास्टर, दर्जी के लिए भी आदेश जारी किए हैं। सीपी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी टेलर मास्टर पुलिस वर्दी, अर्द्ध सैनिक बलों, सैनिकों की वर्दी अगर किसी के लिए बनाता है तो उक्त व्यक्ति का शिनाख्ती कार्ड, फोन नंबर इत्यादि का रिकार्ड अपने पास रखेगा।

अपने रिकार्ड में वर्दी लेने वाले की सेल्फ अटेस्टिड कॉपी, खरीदने वाले का रेंक, नाम पता, पोन नंबर तथा तैनाती की जगह अपने रिकार्ड में मेनटेन करेगा।

पार्किंग स्थलों पर लगें सीसीटीवी कैमरे

पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर के पार्किंग स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़ वाले बाजार, कांपलेक्स, मॉल तथा वाहन पार्किंग की अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं।

ये यकीनी बनाया जाए कि जहां भी कैमरे लगें वहां पर वाहन पार्क करने वाले की तस्वीर या वाहनों के नंबर स्पष्ट नज़र आए।

पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि सभी सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग हर 45 दिन बाद सीडी या पेन ड्राईव तैयार करके पुलिस कमिश्नर दफ्तर की सिक्योरिटी ब्रांच में जमा करवाए जाएं।

बुलेट मोटर साईकल पर बजा पटाखा तो… खैर नहीं

शहर में बुलेट मोटर साईकल पर पटाखा चला कर दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश दिए हैं कि बुलेट मोटर साईकल पर तकनीकी फेरबदल करके पटाखे चलाने वालों पर सख्ती होगी।

सीपी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी और निर्धारित मापदंडो के विरूद्ध तैयार किए साईलेंसर नहीं बेचेगा। और न ही कोई भी मैकेनिक इसमें फेरबदल करेगा।

हथियार प्रमोट करने वाले गीतों पर पाबंदी

पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर में मैरिज पैलेस, होटल, हॉ़ल इत्यिदा में हथियार ले जाने और हथियारों पर पाबंदी लगाने की हिदायत है।

इसके साथ ही फेसबुक, व्हाटसएप्प, स्नेपचेट, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर हथियार प्रोमोट करने या फिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर पूर्णत पाबंदी होगी।

साथ ही हथियार लेकर फोटो खिंचवाना या सोशल मीडिया पर अपलोड करना भी गैर कानूनी होगा।

पब्लिक को परेशान करने वाले म्यूज़िक पर भी पाबंदी

शहर में ध्वनि प्रदूषण खत्म करने के लिए भी पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए हैं। सीपी ने आदेश जारी किए हैं कि मैरिज पैलेस, होटल या अन्य जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे चलाने पर पाबंदी होगी।

शहर में निर्धारित साईलेंस ज़ोन में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर पाबंदी होगी।

——————————————————————

खबरें ये भी हैं…

————————————————————–

 Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

Join Whatsapp Link for Latest News

प्रभात टाइम्स व्हाटसएप्प चैनल जॉइन करें।

Join Prabhat Times Whatsapp Channel


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes1