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Jalandhar जालंधर। (Jalandhar Administration offers movie tickets to encourage young voters) वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीसी डा. हिमांशू अग्रवाल द्वारा जिला के यूथ वोटरों को उत्साहित करने के लिए अनोखी पहल की है।

70 प्रतिशत पार के अभियान के तहत 80 यूथ वोटरों को मतदान करने के तुरंत बाद पोलिंग स्टेशन पर ही फिल्म की टिकट मुफ्त दी जाएगी।

डीसी डाक्टर अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा फिल्म की 80 टिकट दी जाएंगी।

इस मुहिम में शहर के मल्टीप्लेक्स द्वारा सहयोग किया गया है।

यूथ वोटरों को मतदान के बाद प्रशंसा और उत्साहित करने के लिए मुफ्त टिकट दी जाएगी।

डाक्टर अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनावों में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होनें आश्वस्त किया कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर गर्मी की लहर के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

डीसी अग्रवाल ने बातया कि हम हर एक के लिए खासतौर पर नौजवान वोटरों को वोटिंग में सुखदायी और बढ़िया अनुभव देने के लिए वनचबद्ध हैं।

उन्होनें कहा कि पोलिंग स्टेशन पर हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आशा है कि य़े प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर आने और वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा।

उन्होनें जालंधर के नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने  और मतदान में जालंधर के पहला जिला बनाने की अपील की।

वोट डालने के लिए ये आईडी प्रूफ भी होंगे वैलिड

लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है।

डीसी-कम-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र (ई-एपिक) नहीं है, वे वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या केंद्र/राज्य सरकार/पी सेवा पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं

एसयूजे पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी, आर.जी.आई. एनपीआर द्वारा मंगरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड और सेवा पहचान पत्र, जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सेंट्रल/ पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी प्रांतीय सरकार/सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र दिखाए जा सकते हैं।

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआई) .डी.) का भी उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सूचना पर्ची के साथ कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

उपायुक्त ने जिलेवासियों से यह भी अपील की कि 1 जून 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिले भर में बनाये गये 1951 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा सकता है

वे पूरे उत्साह के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की भी अपील करते हैं क्योंकि नैतिक मतदान हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है।

 

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