Prabhat Times 
जालंधर। हैरोईन तस्करी में पकड़े गए कोविड मरीज़ (Covid Patient) को लेकर लापरवाही बरतने वाले जालंधर के एस.टी.एफ. (STF) मे तैनात एस.आई.  ब्रह्म लाल के खिलाफ फगवाड़ा की अदालत ने विभागीय कार्रवाई करने के लिए जालंधर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एस.टी.एफ. द्वारा हैरोईन तस्करी में गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस संबंधी थाना सदर फगवाड़ा में केस दर्ज किया गया। एस.आई. ब्रह्म लाल द्वारा आरोपी गुरमीत सिंह का आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट करवाया गया और आरोपी को वीडियो कान्फ्रैसिंग के ज़रिए अदालत में पेश कर दिया।
एस.आई. ब्रह्म लाल द्वारा अदालत में दी गई अर्जी में आरोपी के टेस्ट करवाने संबंधी कोई जिक्र नहीं किया गया। अदालत में दी गई अर्जी में उसे न्यायिक हिरासत मे भेजने के लिए लिखा।
लेकिन बाद में गुरमीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। न्यायिक हिरासत पूरी होने पर जब ए.एस.आई. सिकन्दर द्वारा दोबारा अदालत में अर्जी दी गई तो एस.आई. ब्रहम लाल की लापरवाही का खुलासा हुआ। जिसके पश्चात अदालत ने अधिकारियों को एस.आई. ब्रहम लाल के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए कहा है।
जानकारों का मानना है कि अदालत का मानना है कि अगर आरोपी का टेस्ट करवाया गया था तो एस.आई. ब्रहम लाल को अदालत में दी अर्जी में इसका जिक्र करना चाहिए था। क्योंकि नियम मुताबिक आरोपी को पहले आईसोलेशन में रखा जाना था। लेकिन उसने इसमें लापरवाही बरती।
बाद में जब गुरमीत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया। अदालत का मानना है कि एस.आई. ब्रहम लाल की लापरवाही के कारण कोविड पेशैंट कई दिनों तक पहले पुलिस के साथ और फिर जेल में रहा। जिससे कोरोना संक्रमण से इंकार नहीं किया जा सकता। अदालत के आदेशों पर अब एस.आई. ब्रहम लाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

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