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Jalandhar जालंधर। (Courts are strict on sexual abuse of innocent children) बच्चों के यौन शोषण के मामलों में अदालतें सख्त हो चुकी हैं।

मामा की नाबालिग बेटी से बलात्कार कर उसे प्रैग्नेंट करने के आरोपी को जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पेशल अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई है।

इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद किए गए तीन आरोपियों को अदालत ने दोष साबित न होने पर बरी कर दिया।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की के परिजनों ने मार्च 2024 में थाना सदर नकोदर में  दी शिकायत में बताया कि पीड़िता की बुआ का बेटा हरप्रीत सिंह वासी बिलगा उनके घर रहने आया था।

वे दिसंबर 2023 में काफी समय तक उनके घर रहा। इस दौरान उसने नाबालिग लड़की के साथ कई बार यौन शोषण किया। जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई।

जब आरोपी हरप्रीत को पता चला तो वो वापस अपने घर बिलगा चला गया।

उसके जाने के पश्चात लड़की ने उसके साथ हुए यौन शोषण की जानकारी अपने परिजनों को दी।

प्रैग्नेंट होने के कारण लड़की की हालात बिगड़ गई और उसका ईलाज करवाया गया।

थाना सदर नकोदर की पुलिस ने शिकायत पर जांच कर आरोपी हरप्रीत सिंह उसके माता पिता और एक दाई के खिलाफ धारा 376, 315, 316 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान लड़की की मैडीकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।

मामले की सुनवाई पोक्सो की स्पेशल कोर्ट की माननीय जज अर्चना कंबोज की अदालत में हुई। डिस्ट्रिक्ट अटार्नी अनिल कुमार बोपाराए के नेतृत्व में सरकारी वकील निखिल नाहर द्वारा आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से पेश किया।

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को 20 साल की सख्त सजा सुनवाई। केस में नामजद हरप्रीत के माता पिता और दाई को बरी कर दिया गया।

बता दें की माननीय अदालत ने कुछ दिन पहले भी जालंधर के सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड़ के पियानो टीचर तोबियस को भी मासूम छात्रों के यौन शोषण में दोषी पाए जाने पर 20 साल की सख्त सजा सुनाई थी।

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