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Jalandhar जालंधर। (confusion over the official holiday on September 19 is over) 19 सितंबर को सरकारी छुट्टी के आदेशों को लेकर असमंजस की स्थिति है।

कहा जा रहा है कि 19 सितंबर को सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों में ऐसा कुछ नहीं है।

आदेशों में स्पष्ट है कि कलंडर वर्ष 2023 दौरान पंजाब सरकार के हर एक कर्मचारी को कलंडर साल 2023 दौरान मिलने वाली 2 सुरक्षित छुट्टीयों की सूची में संवत्सरी दिवस 19 सितंबर मंगलवार को सुरक्षित छुट्टी के तौर पर शामिल किया जाता है।

प्रवक्ता के मुताबिक इसका अर्थ ये है कि सरकारी कर्मचारी 19 सितंबर को मर्जी से छुट्टी ले सकता है। प्रवक्ता के मुताबिक आदेशों में स्पष्ट है कि ये रिस्ट्रिक्टिड होलीडे है न कि गज़टिड।

सरकारी दफ्तर, स्कूलों में छुट्टी नहीं है। सरकारी दफ्तर, स्कूल सभी खुलें रहेंगे।

पढ़ें आदेश

जालंधर में बंद रहेंगी मीट अंडा की दुकानें

डीसी जालंधर विशेष सारंगल ने आदेश दिए हैं कि 19 सितंबर को जिला में मांस, अंडे की दुकानें बंद रहेंगी साथ ही होटल रेस्तरां में नॉन वेज सर्व करने पर भी पाबंदी लगाई है.

आदेशों के मुताबिक जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने जैन महापर्व संबतसरी के संबंध में 19 सितंबर 2023 को जबता फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर (ग्रामीण) क्षेत्र के अंतर्गत सभी मांस और अंडे की दुकानों और स्टालों, बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया है और इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस/अंडा बनाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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