Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (Tax increased on purchase of new vehicle in Punjab) नया वाहन खरीदने का मन बना रहे लोगो के लिए अहम खबर है। नया वाहन खरीदने जा रहे लोगों को अतिरिक्त टेक्स देना पड़ेगा।
पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा नया वाहन खरीदने पर टैक्स में बढौतरी की है। नया टैक्स स्लैब त्वरित प्रभाव से लागू होंगे।
विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नया 2 पहिया वाहन जिसकी कीमत एक लाख रुपए से कम है उसकी आर.सी. बनाने के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा।
इसके बाद एक से 2 लाख की कीमत वाले दो पहिया वाहन से 10 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स तथा 2 लाख से अधिक कीमत वाले दो पहिया वाहन से 11 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा।
इसी प्रकार निजी चार पहिया वाहनों पर भी मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है।
15 लाख तक की कीमत वाले चार पहिया वाहन से 9.5 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स वसूला जाएगा।
15 से 25 लाख की कीमत वाले चार पहिया वाहन से 12 प्रतिशत तथा 25 लाख से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहन से 13 प्रतिशत की दर से मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली होगी।
इसके साथ ही जो एक प्रतिशत सैस पहले से लगाया जा रहा है, वह अतिरिक्त देना होगा।
बता दें की मोटर व्हीकल टैक्स अदा करने के बाद ही किसी निजी वाहन की ट्रांसपोर्ट विभाग के पास रजिस्ट्रेशन हो सकती है।
पढ़ें नोटिफिकेशन
कुछ दिन पहले लगाया था ग्रीन टेक्स
कुछ दिन पहले ही पंजाब में ग्रीन टैक्स की शुरू किया है। जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहन मालिकों के ग्रीन टैक्स अदा करना होगा।
राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा की इस स्कीम को राज्य में प्रदेश नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाया जाने वाल बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार की नई नीति के तहत केंद्र सरकार की 2021 की स्क्रैप पॉलिसी के बावजूद, जो वाहन 15 साल से पुराने हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें अब ग्रीन टैक्स देना होगा।
किन वाहन मालिकों को देना होगा टैक्स?
पंजाब के ग्रीन टैक्स स्कीम के तहत उन्ही वाहनों को शामिल किया गया है, जो 15 साल पुराने हैं और केंद्र सरकार की 2021 की स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।
हालांकि कुछ वाहन मालिकों को पंजाब में पिछले साल इस नीति का विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने सभी आशंकाओं को दूर करने के बाद इस स्कीम को अब लागू कर दिया है।
इसके अलावा सरकार ने टूरिस्ट वाहनों पर लगने वाला मोटर व्हीकल टैक्स भी घटा दिया है।
पहले पर्यटक वाहनों से बहुत अधिक टैक्स वसूला जाता था।
अब टैक्स घटाकर लग्जरी पर्यटक वाहनों के एकाधिकार को कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का उद्देश्य है।
नए समाधान के तहत अगर कोई 15 साल पुराना वाहन चलाना चाहता है, तो उसे पहले वाहन की नई रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और ग्रीन टैक्स भी देना होगा।
इसके बाद वह वाहन पांच साल तक सड़क पर चल सकेगा।
पढ़ें नोटिफिकेशन
——————————————————————
खबरें ये भी हैं…
- इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना राजा कंदौला मामले में अदालत का बड़ा फैसला
- BSNL की दमदार वापसी! यूजर्स को देंगे ऐसी सुविधा आज तक Jio, Airtel भी नहीं दे पाया
- भारत भूषण आशु गए जेल, अब करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में ED
- शंभू बार्डर खोलने को लेकर Supreme Court ने दिए ये आदेश
- किसानों का बड़ा ऐलान! इस दिन से फिर फ्री होगा लाडोवाल टोल प्लाज़ा
- बड़ी सफलता! बार्डर पर महिला समेत दो तस्कर अरेस्ट, करोड़ों की हैरोइन, ड्रग मनी बरामद
- गुड न्यूज़! चेक क्लीयरेंस, UPI पेमेंट को लेकर RBI ने कारोबारियों को दी ये बड़ी राहत
- कुश्ती जीत गई, मैं हार गई… पोस्ट कर विनेश फोगाट ने लिया ये बड़ा फैसला
- Punjab : मान सरकार की एक और बड़ी उपलब्धी
- 15 August पर Jalandhar में होगा राज्यस्तरीय समारोह, CM Mann लहराएंगे तिरंगा
- टूटा करोड़ों भारतीयों का दिल, पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई Vinesh Phogat, हो गई ये बड़ी गलती
- हिंदू गायक का घर जलाया गया, एक्टर को उतारा गया मौत के घाट, हिंसा पर CM योगी का बड़ा ब्यान
- बैंक कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, खाता खोलते समय होगी ये बड़ी सुविधा
- पंजाब – किसानों ने टोल प्लाजा पर चलाया बुल़डोज़र, मिनटों में कर दिया ध्वस्त
————————————————————–
Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें