Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (health insurance policy irdai set 3 hours limit to settle claim) हेल्थ इंश्योरेंश कराने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी ख़बर आई है.
अब इश्योरेंश – कंपनियों को कैशलेस क्लेम का अप्रूवल लिए एक घंटे के भीतर और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के भीतर फाइनल अप्रूवल देना होगा.
इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने एक सर्कुलर जारी कर इंश्योरेंश कंपनियों को ये निर्देश दिया है.
नए नियम के तहत मोटर इंश्योरेंश के तर्ज पर हेल्थ इंश्योरेंश के पॉलिसी रिन्यूअल के समय भी कंपनियों को नो क्लेम बोनस या डिस्काउंट देना होगा.
निर्देशों को लागू करने के लिए इंश्योरेंश कंपनियों को इसी साल 31 जुलाई तक की मोहलत दी गई है.
हेल्थ इंश्योरेंश को लेकर ग्राहकों के हक में IRDAI का बड़ा फैसला-
(1) कैशलेस क्लेम पर 1 घंटे के भीतर ग्राहकों को Authorization मिले. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के भीतर Final Authorization जरूरी है.
(2) इंश्योरेंश रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंश कंपनियों को जारी किया गया. मोटर इंश्योरेंश के तर्ज पर हेल्थ इंश्योरेंश में भी No Claim का फायदा दिया जाए.
(3) हेल्थ पॉलिसी Renewal के समय No Claim बोनस/डिस्काउंट मिले. Premium कम करें या Sum Insured बढ़ा कर ग्राहकों को फायदा दें.
(4) हॉस्पिटल में मौत होने पर Dead Body तुरंत परिजनों को सौंपना होगा. क्लेम सेट्लमेंट के वक्त पॉलिसी होल्डर से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएं.
(5) इश्योरेंश कंपनी और TPA को जरूरी दस्तावेज हॉस्पिटल से लेना होगा.
कब लागू होंगे ये नियम
IRDAI ने बीमा कंपनियों से आगामी 31 जुलाई तक इन नियमों को लागू करने को कहा है।
कैशलेस अनुरोध के मामलों के लिए अस्पताल एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था कर सकते हैं।
क्या कहा है आईआरडीएआई ने
आईआरडीएआई (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस पर 55 सर्कुलरों को रद्द कर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है।
इस सर्कुलर के मुताबिक पॉलिसीधारक को अनुरोध करने के 3 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट की सुविधा मिल जाएगी।
IRDAI ने कहा है कि बीमा कंपनी को अस्पताल से डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर मामला निपटना होगा।
अस्पताल के छुट्टी के लिए इंतजार नहीं
बीमा नियामक ने कहा है कि मरीज को किसी भी स्थिति में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
यदि पॉलिसीधारक के मरीज को अस्तपाल से छुट्टी मिलने में तीन घंटे से ज्यादा देरी हुई तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि (अगर कोई हो) इंश्योरेंस कंपनी के शेयरधारकों के फंड से वहन की जाएगी।
IRDAI ने बनाए ये नियम
अब नियम बना दिया गया है कि इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करेगी।
यही नहीं, शव को तुरंत अस्पताल से निकलवाया जाएगा।
नियामक ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी को समयबद्ध तरीके से 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट एक तय समय सीमा में करना चाहिए।
इमरजेंसी है तो अनुरोध के एक घंटे में निर्णय हो जाए।
IRDAI के फैसले से कैसे होगा लाभ
IRDAI द्वारा लिए गए फैसले से अब पॉलिसी होल्डर को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
पहले इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम एक्सेप्ट करने में काफी समय लगता था।
ऐसे में कई बार देखा गया कि पॉलिसी होल्डर ने खुद ही अस्पताल के बिल का भुगतान कर दिया।
वहीं कई बार मरीज ठीक होने के बावजूद अस्पताल में रुका रहता था और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम एक्सेप्ट का इंतजार करता था।
अब IRDAI ने क्लेम के लिए एक निर्धारित समय तय किया है।
इस समय के भीतर ही इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम एक्सेप्ट करना होगा।
अगर कंपनी समय के भीतर क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है तब अस्पताल द्वारा लगाए गए एक्सट्रा खर्च की भरपाई कंपनी द्वारा किया जाता है।
IRDAI ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वह कैशलेस इलाज के लिए 1 घंटे के भीतर अप्रूवल दें और क्लेम सेटलमेंट के लिए 3 घंटे में फाइनल अप्रूवल दें।
अगर वह समय के भीतर क्लेम सेटलमेंट नहीं करते हैं तो अस्पताल द्वारा लगाए जाने वाले एक्स्ट्रा खर्च का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा।
इस फैसले के बाद मरीज को ज्यादा देर अस्पताल में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।
अस्पताल भी मरीज को जल्दी से डिस्चार्ज देने के लिए बिल सेटलमेंट करेगा।
इससे मरीज को ज्यादा देर अस्पताल में ठहरना नहीं पड़ेगा।
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