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New Delhi नई दिल्ली। (trai new rule- sim will be blocked from september 1) सरकार ने अनचाही कॉल (स्पैम कॉल) से सामने आ रहे ठगी के मामले और यूजर्स को हो रही परेशानी को देखते हुए सख्त कदम उठाया है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम बनाया है, जो 1 सितंबर से लागू होगा।

इसके तहत अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है तो टेलीकॉम सेवा प्रदाता उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगी।

क्या कहता है नया नियम?

सरकार को कुछ समय से स्पैम कॉल के नाम पर हो रही ठगी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे देखते हुए नया नियम लाया गया है।

TRAI ने टेलीमार्केटिंग को लेकर नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है।

अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज से ही प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।

नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया है, जिससे यूजर्स को अनचाही कॉल्स और मैसेज छुटकारा मिलेगा।

अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा

नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से दो-चार नहीं होना पड़ेगा।

नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है।

TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी।

यहां कर सकते हैं स्पैम कॉल की शिकायत 

दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 3 महीने में 10,000 से ज्यादा फ्रॉड मैसेज भेजे जा चुके हैं।

इस वजह से सरकार ने स्पैम कॉल्स को लेकर सख्त कदम उठाया है।

आप भी ऐसीी काॅल और मैसेज से परेशान हैं, तो इसकी शिकायत ‘संचार साथी पोर्टल’ पर कर सकते हैं।

साथ ही 1909 नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

इसके अलावा अपने फोन की सेटिंग में बदलाव करके भी इनसे छुटकारा पा सकते हैं।

 

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