Prabhat Times
चंडीगढ़। (Traffic rules changed in Punjab, if you break the rules, there will be heavy fine) ड्राइविंग करते समय अगर आप भी फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर रेड लाइट पार कर जाते हैं तो अब इस गलती का आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
दरअसल, पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को न सिर्फ सख्त किया है, बल्कि नए जुर्माने के साथ एक अनोखी सजा का प्रवधान किया है।
एक गलती आपको हजारों में पड़ सकती है, इतना ही नहीं आपको स्कूल में जाकर पाठ भी पढ़ाना पढ़ेगा। इस संबंधी मान सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
जानें नए नियमों के बारे में …

निर्धारित रफ्तार से तेज गाड़ी चलाने पर अब इतना जुर्माना

निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर आपको पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
वहीं दूसरी बार यह गलती करने पर 2000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के साथ-साथ चालान के बाद ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी की तरफ से रिफ्रेशर कोर्स भी करवाया जाएगा।

शराब पीकर ड्राइव करने पर 5000 रुपए जुर्माना

ड्राइविंग करते समय अगर आप शराब या किसी अन्य नशे में पाए गए तो पहली बार आपको 5000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

स्कूल जाकर पढ़ाना पड़ेगा ट्रैफिक नियमों का पाठ

जुर्माने के अलावा कुछ अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें उल्लंघन करने वालों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों को स्कूल जाकर 2 घंटे ट्रैफिक नियम पढ़ाना होगा।
लैक्चर पूरा करने पर अधिकारी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं, इसके अलावा आपको अस्पताल जाकर 2 घंटे मरीजों की सेवा करनी होगी और ब्लड बैंक में जाकर 1 यूनिट खून दान करना होगा।

रेड लाइट जंप करने पर होगा इतना जुर्माना

रेड लाइट होने पर अगर आप उसे पार कर जाते हैं तो पहली बार 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

ड्राइविंग के समय ना करें मोबाइल का इस्तेमाल

ड्राइविंग करते समय अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली बार 5000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 10 हजार रुपये जुर्माना और दोनों बार लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

ओवरलोड गाड़ी चलाने वाले भी हो जाएं सावधान

ओवरलोड वाहन चलाने और यात्रियों को भार ढोने वाले वाहनों में लादने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। भार ढोने वाले पर ओवरलोड का 2000 रुपये प्रति अतिरिक्त टन जुर्माना वसूला जाएगा और लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही दूसरी बार 40 हजार रुपये 2000 रुपये प्रति टन जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
इसके साथ ही दोपहिया वाहन पर दो से अधिक यात्रियों को बिठाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस भी दोनों बार 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा।

ये भी पढ़ें


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes14