Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (thailand to launch e-visa for indian travellers from january 2025) थाईलैंड घूमने वाले के लिए नए साल पर तोहफे की घोषणा की गई। हर साल लाखों भारतीय यहां घूमने जाते हैं।
नई दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास भारतीय पर्यटक के लिए कई घोषणा की है।
थाईलैंड का ई-वीजा 1 जनवरी, 2025 से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध होगा। भारतीय यात्रियों के लिए मौजूदा 60-दिवसीय वीज़ा छूट प्रभावी रहेगी।
गैर-थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीज़ा के लिए वेबसाइट https://www.thaievisa.go.th पर आवेदन करना होगा।
प्रत्येक आवेदन स्वयं आवेदक या अन्य प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन कर सकता है।
रॉयल थाई दूतावास ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। संपूर्ण विवरण के साथ एक संपूर्ण दस्तावेज़ भी साझा किया।
पूरा विवरण देखिए-
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ई-वीजा प्रणाली 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
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गैर-थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीज़ा के लिए वेबसाइट https://www.thaievisa.go.th पर आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन (1) स्वयं आवेदक या (2) अन्य प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। (यदि किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत कोई आवेदन अधूरा है तो दूतावास और वाणिज्य दूतावास के जनरल जिम्मेदार नहीं होंगे।) आवेदन प्रक्रिया उपरोक्त वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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ऑफ़लाइन भुगतान विकल्प: आवेदकों को वीज़ा शुल्क का भुगतान करना चुनना होगा जिसके लिए संबंधित दूतावास और वाणिज्य दूतावास-जनरल ऑफ़लाइन भुगतान विकल्पों पर विवरण प्रदान करेंगे। कृपया ध्यान दें कि वीज़ा शुल्क सभी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा।
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प्रसंस्करण समय: वीज़ा शुल्क की रसीद जारी होने की तारीख से लगभग 14 कार्य दिवसों के भीतर।
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मौजूदा व्यवस्था के तहत नियमित वीज़ा आवेदन की अंतिम तिथि: ए) नामित वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनियों में जमा किए गए साधारण पासपोर्ट आवेदन 16 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। बी) दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में जमा किए गए राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट आवेदन 24 दिसंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे।
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भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों के लिएपर्यटनऔर लघु व्यवसाय उद्देश्यों के लिए 60-दिवसीय वीज़ा छूट अगली घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
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दूतावास और महावाणिज्य दूतावासों के लिए थाईलैंड के ई-वीजा पर अधिक विवरण और जानकारी उचित समय पर प्रदान की जाएगी।
आवेदकों को वीज़ा शुल्क का भुगतान करना चुनना होगा जिसके लिए संबंधित दूतावास और वाणिज्य दूतावास-जनरल ऑफ़लाइन भुगतान विकल्पों पर विवरण प्रदान करेंगे।
वीज़ा शुल्क सभी परिस्थितियों में वापसी योग्य नहीं है। 60 दिन के बाद भी इसे 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं।
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