Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। 6 माह की बेटी से रेप और हत्या के सनसनीखेज कांड में जालंधर में पोक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट की माननीय जज अर्चना कंबोज द्वारा दोषी को उम्र कैद (जब तक मृत्यु नहीं हो जाती) की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक अक्तूबर 2022 में थाना रामा मंडी में 6 माह की मासूम बच्ची से रेप और हत्या का केस दर्ज किया गया।
जांच में पता चला कि ये घिनौना काम बच्ची की पिता अर्जन ने ही किया है। पुलिस जांच के दौरान बच्ची की मां ने पुलिस को दिए ब्यानों में कहा कि वे लुधियाना के रहने वाले हैं।
जब से बच्ची का जन्म हुआ, तब से ही अर्जन खुश नहीं था। वे बेटा चाहता था। अक्तूबर 2022 में वे जालंधर के रामा मंडी ईलाके में रिश्तेदार के घर आया था। जहां अर्जन ने ये घिनौना काम किया।
पुलिस द्वारा केस की जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत की माननीय जज अर्चना कंबोज की अदालत में हुई।
जहां डीए अनिल कुमार बोपाराए के निर्देशों पर एडीए निखिल नाहर द्वारा पक्ष मजबूती से पेश किया।
अदालत ने घिनौना कृत्य करार देते हुए दोषी अर्जन को आज उम्र कैद टिल डेथ की सख्त सजा सुनाई।
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