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Jalandhar जालंधर। इमीग्रेशन कंसल्टेंट सुखचैन सिंह राही को जालंधर की अदालत से बड़ी राहत मिली है।

जालंधर की एडीशनल सैशन जज माननीय रजनी छोकरा द्वारा सुखचैन राही को आरोप साबित न होने पर रेप केस से बरी कर दिया है।

बता दें कि लगभग एक साल पहले आर.एस. ग्लोबल के सुखचैन सिंह राही पर लड़की द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुखचैन सिंह राही ने शुरूआत में ही आरोपों को गल्त बताया था।

राही ने कहा था कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरौसा है।

पुलिस ने आधी अधूरी जांच के पश्चात अदालत में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई अडीशनल सैशन जज माननीय रजनी छोकरा की अदालत में हुई।

सुखचैन सिंह राही की तरफ से सीनीयर एडवोकेट मनदीप सचदेवा पेश हुए।

एडवोकेट मनदीप सचदेवा द्वारा डिफैंस का पक्ष मजबूती से पेश किया। अदालत में सुखचैन राही पर आरोप साबित नहीं हो पाए।

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