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New Delhi नई दिल्‍ली। (republic day 2024 home ministry release latest circular to states) गणतंत्र दिवस समारोह को अब केवल एक सप्‍ताह का ही वक्‍त बचा है.

26 जनवरी को देखते हुए गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सर्कुलर जारी किया है,

जिसमें यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजन के दौरान उपयोग किए जाने वाले कागज से बने भारतीय झंडे को समारोह खत्‍म होने के बाद जमीन पर ना फेंका जाए.

गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और झंडे की गरिमा के अनुरूप कागज के तिरंगे का निजी तौर पर निपटान किया जाना चाहिए.

मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया, ” कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों पर ‘भारत के ध्वज संहिता के भाग- II के पैराग्राफ 2.2 के खंड (x)’ के तहत लहराया जा सकता है.

आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज से बने झंडों को कार्यक्रम के बाद जमीन पर नहीं फेंका जाता है. ऐसे झंडों को झंडे की गरिमा के अनुरूप, निजी तौर पर निपटाया जाना चाहिए.”

पढ़ें आदेश

National Flag Code of Conduct

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