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New Delhi नई दिल्ली। (rbi imposes penalty on icici bank kotak mahindra bank-for violation of norms) भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने के मामले में आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बताया कि आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ जबकि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

कार्रवाई के लिए केंद्रीय बैंक ने बताया ये कारण

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों’ और ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

नियामकीय अनुपालन में गड़बड़ियों के कारण लगा जुर्माना

एक अन्य बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’, ‘बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंटों’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों’ से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

 

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