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नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज हो गया है. जैसा कि अक्सर हर महीने की पहली तारीख को देखने को मिलता है, इस बार भी हमारे खर्चों और बजट से जुड़े कई बड़े नियमों में फेरबदल कर दिया गया है.
एटीएम से पैसे निकालने की बात हो, रसोई गैस के दाम हों या फिर पैन कार्ड बनवाने का तरीका, ये 8 बड़े बदलाव सीधे तौर पर आपके मंथली बजट और डेली रूटीन की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं.
तो चलिए, जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी दुनिया में क्या-क्या बदलने जा रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा.
LPG की कीमतें बढ़ीं
मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उनका सीधा असर रसोई तक पहुंच गया है. गौर करने वाली बात ये है कि अभी मार्च में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपये बढ़ा दिए गए थे.
वहां सरहदों पर अभी भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी अशांति का नतीजा है कि एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल करना पड़ा है.
ताजा बदलावों के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195.5 रुपये की भारी-भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कारोबारियों और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय है. लेकिन घरेलू सिलेंडर के रेट नहीं बढाए गए हैं।
टेक-होम सैलरी घटेगी, सेविंग बढ़ेगी
आज से नए लेबर कोड भी लागू हो गए हैं. नया लेबर लॉ आपकी सैलरी स्लिप का गणित बदल देगा.
नए नियमों के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल वेतन का 50% होना अनिवार्य है.
इससे आपके PF (भविष्य निधि) और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसा कटेगा. आपकी भविष्य की बचत तो बढ़ेगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली (Take-home) सैलरी कम हो सकती है.
टोल पर नहीं चलेगा कैश, फॉस्टैग पास हुआ महंगा
आज से टोल प्लाजा पर कैश नहीं चलेगा. टोल का भुगतान आपको फास्टैग या यूपीआई से करना होगा. इसके साथ ही फास्टेग एनुअल पास भी आज से 3000 रुपये की बजाय₹3,075 में मिलेगा.
डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग
बैंकों और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षा और शुल्क के नए नियम लागू हो रहे हैं: डिजिटल पेमेंट करते वक्त अब अब केवल OTP काफी नहीं होगा.
सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक या डिवाइस बाइंडिंग जैसे टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होंगे. अब UPI के जरिए बिना कार्ड के पैसा निकालना आपकी मंथली फ्री लिमिट में गिना जाएगा.
लिमिट पार होने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा. Axis और YES Bank ने कैशबैक और यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अपने चार्ज और नियमों में बदलाव किया है.
केवल आधार से नहीं बनेगा पैन कार्ड
अब तक आधार के जरिए आसानी से PAN बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. PAN के लिए अब विशेष फॉर्म (93-96) भरना होगा.
आधार को जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा. ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने, ₹20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी या ₹5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर PAN कार्ड देना अब अनिवार्य है.
रेलवे: टिकट कैंसिलेशन के नियम हुए कड़े
सफर की प्लानिंग अब और भी सावधानी से करनी होगी. अगर आप ऐन वक्त पर टिकट कैंसिल कराते हैं, तो रिफंड भूल जाइए.
ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड की संभावना रहेगी. पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी. अब 8 घंटे से कम समय रहने पर टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा.
शेयर बाजार: F&O ट्रेडिंग हुई महंगी
फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है.
इससे अब एफएंडओ ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स छूट अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे सरकार (ओरिजिनल इश्यू) से खरीदा है. बाजार से खरीदने वालों को कैपिटल गेन टैक्स देना होगा.
बड़े लेनदेन पर टैक्स विभाग की नजर
आपकी लाइफस्टाइल और खर्चों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी. यदि आप साल भर में ₹10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं, तो इसकी सीधी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी.
हर हफ्ते अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर
अपना क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए महीने भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वर्तमान में सिबिल (CIBIL) स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता है. आज से यह प्रक्रिया हर 7 दिन में पूरी की जाएगी. महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख को आपके क्रेडिट प्रोफाइल डेटा अपडेट होगा.
लोन प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज से मुक्ति
लोन को समय से पहले चुकाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है. नए प्रावधानों के तहत अब फ्लोटिंग रेट पर लिए गए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन पर किसी भी प्रकार का प्रीपेमेंट या फोरक्लोज़र चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
चार नॉमिनी बना सकेंगे
आज से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे, जिससे किसी अनहोनी की स्थिति में संपत्ति का प्रबंधन और कानूनी वारिसों तक पहुंच आसान हो जाएगी.
साथ ही, ज्वेलरी कारोबारियों के लिए गोल्ड मेटल लोन की भुगतान अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दिया गया है.
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