Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (Corporation election Jalandhar Ludhiana Amritsar patiala phagwara) पंजाब वासी एक बार फिर चुनावों के लिए तैयार हो जाएं।
पंजाब में 23 नवंबर को चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे, जबकि सरकार एक और चुनाव की तैयारी में जुट गई है।
सरकार की तरफ से 5 नगर निगम और 44 नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव दिसंबर के आखिरी माह में करवाए जांएगे।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
वहीं, अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी चुनाव का प्रोग्राम जारी किया जाएगा।
हालांकि पहले सरकार इन चुनावों को वार्डबंदी पूरी करने के बाद मार्च में करवाना चाहती थी।
इन जगह पर होंगे चुनाव
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 नगर निगम अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा के अलावा 44 नगर काउंसिल और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे।
इसी तरह अलग-अलग नगर काउंसिलों के 43 वार्डों में उप चुनाव करवाए जाएंगे।
शहीदी जोड़ मेले से पहले चुनाव करवाने की तैयारी
यह चुनाव प्रक्रिया सरकार दिसंबर में होने वाले फतेहगढ़ साहिब के शहीदी जोड़ मेले से पहले करवाने की तैयारी में है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार लगातार चुनाव करवाने की तैयारी में जुट गई थी।
साथ ही निगमों व नगर काउंसिलों के डेवलपमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं।
ताकि लोगों को सीधा जोड़ा जा सकें। इसके अलावा शहरी एरिया के लोगों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट प्रधान को बदल दिया है।
अब हिंदू चेहरा और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को प्रधान बनाया है।
जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बटाला के विधायक शेरी कलसी को सौंपी गई है।
हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला
पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली।
यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई।
11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था।
शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।
राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।
साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।
वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
इसके बाद उच्च अदालत ने केस का निटपारा कर दिया था।
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