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Mohali मोहाली। (punjab cabinet minister meet hayer on Festival firecrackers) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम अवधि के लिए सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति देगी।

मीत हेयर ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या का त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, जिसके दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की अनुमति देगा, जिनमें बेरियम सॉल्ट या कम्पाउंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, शीशा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

ऑनलाइन बिक्री पर भी रहेगी रोक

मीत हेयर ने कहा कि दिवाली (रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), गुरुपर्व (सुबह 4:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक), क्रिसमस की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) और नए साल की पूर्व संध्या (रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक) पर केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में लड़ी पटाखों (श्रृंखला पटाखे) के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी।

मीत हेयर ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट राज्य के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में अल्पकालिक निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुमति प्राप्त समय के दौरान और निर्दिष्ट स्थानों पर अनुमति प्राप्त कम प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे। दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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