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Chandigarh चंडीगढ़। (punjab local body election case hearing supreme court order) पंजाब सरकार को निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी।

उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए गए थे।

5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा

राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है।

इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।

चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था।

गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए।

लेकिन तय समय में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई।

इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना याचिका दाखिल हुई थी।

जिस पर सुनवाई देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था।

साथ ही दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था।

साथ ही साफ किया था कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा और अवनमानना का केस चलेगा।

वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत

गत सुनवाई पर सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील थी वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है।

उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को रद्द किया गया था।

ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था।

वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।

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