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Chandigarh चंडीगढ़। (punjab former minister manpreet badal highcourt bail hearing) पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने राहत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। मनप्रीत बादल के ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई है।

इस बारे में हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर लिखवाए जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसे केस में शर्तें होती हैं कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके अलावा जांच में भी शामिल होना पड़ता है। हालांकि सारी बातें हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद ही पता चलेंगी।

मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा में लैंड अलॉटमेंट का केस दर्ज हुआ था। जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कम रेट पर सरकारी प्लाट खरीदे। जिसके लिए बीडीए के अधिकारियों से मिलकर पूरी साजिश रची। जिससे सरकार को 60 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ।

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में थी। इसके लिए पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश तक रेड की गई।

हालांकि मनप्रीत विजिलेंस के हाथ नहीं लगे। विजिलेंस ने उनके रिश्तेदारों के अलावा गनमैनों के घर तक दबिश दी। इसके अलावा मनप्रीत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के अलावा लुकआउट सर्कुलर तक जारी कर दिया गया था।

 

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