Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (punjab cabinet meeting today in chandigarh) मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधान सभा का पांचवा सत्र 28 और 29 नवंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी।
पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन उनके दफ़्तर में सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से होगी और इस दो दिवसीय सत्र के कामकाज का फ़ैसला बिज़नस एडवाइजरी कमेटी द्वारा जल्दी किया जायेगा।
महाराजा भुपिन्दर सिंह पंजाब स्पोर्टस यूनिवर्सिटी, पटियाला में नौ पदों की सृजना करने और भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने महाराजा भुपिन्दर सिंह स्पोर्टस यूनिवर्सिटी, पटियाला में सीधी भर्ती के द्वारा तकनीकी काडर के नौ पदों की सृजना करने और भरने की भी मंजूरी दे दी।
इन पदों में एक पद सहायक मैनेजर, प्रोग्रामर के दो पद, दो पद तकनीकी सहायक के और क्लर्क- कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे।
इस यूनिवर्सिटी की स्थापना खेल के क्षेत्र के पाठ्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा राज्य में खेल का स्तर ऊँचा उठाने के मकसद के साथ हुई थी।
इन पदों से यूनिवर्सिटी का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने और विद्यार्थियों को रोज़ाना के कामकाज में सुविधा होगी।
पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 पर लगी मोहर
कैबिनेट ने पंजाब राज्य में नहरों और ड्रेनेज के कंट्रोल और प्रबंधन के लिए पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 को भी मंज़ूरी दे दी।
इसका मुख्य मंतव्य किसानों और ज़मीन मालिकों को बिना किसी रूकावट के सिंचाई के मंतव्य के लिए नहरी पानी देने के लिए नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मुरम्मत और समय पर सफ़ाई यकीनी बनाना है।
इसके इलावा यह बिल पानी का प्रयोग करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध अन्य नियमित पाबंदियों की शिकायतों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी ढांचा गठित करना यकीनी बनाऐगा।
पी. एस. एस. डब्ल्यू. बी. को बंद करने और इसके मुलाजिमों के विलय को हरी झंडी
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (पी.एस.एस.डब्ल्यू.बी.) को बंद करने और इसके हैडक्वाटर पर तैनात मुलाजिमों, पैंशनरों और पाँच आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों सहित स्टाफ के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय को भी मंज़ूरी दे दी।
कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने और रद्द करने की मंजूरी
मंत्रीमंडल ने राज्य की जेल में नज़रबंद एक कैदी की उम्र कैद में छूट का केस भेजने की मंजूरी दे दी, जबकि चार अन्य ऐसे केस रद्द कर दिए गए।
भारतीय संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष छूट/ अग्रिम रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी
पंजाब कैबिनेट ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग, पंजाब की साल 2021-2022 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी।
Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें
Join Whatsapp Link for Latest News
खबर ये भी हैं…
- Sidhu Moosewala के नए गाने की धूम, कुछ मिनटों में इतने लाख व्यूज
- 29 साल की मशहूर TV स्टार Luana Andrade की मौत, वजह जान हो जाएंगे हैरान
- बड़ी वारदात! बेटी के रिश्ता से किया इंकार तो घर में घुसकर महिला को मारी गोलियां
- फिर लौटे मॉस्क के दिन! पंजाब सरकार ने जारी की एडवाईजरी, इन बातों का रखें ध्यान
- आप सरकार का बड़ा फैसला! 10 नवंबर तक स्कूल बंद, जानें वजह
- Study Visa पर इस देश पहुंची Punjab की युवती का बेरहमी से Murder
- पंजाब में आप के इस MLA के ठिकानों पर ED की रेड
- पंजाब : इस शहर में पुलिस – क्रिमिनल में मुठभेड, सरेबाजार चली गोलियां
- ट्रैक्टर हादसे के बाद पंजाब के CM Bhagwant Mann ने लिया ये बड़ा फैसला
- गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा जालंधर, इस एरिया में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 3 जख्मी
- देश के इस बड़े बैंक ने किया अलर्ट, बंद होंगे इन ग्राहकों के अकाउंट
- यूजर्स को बड़ा झटका! इन स्मार्टफोन्स में बंद हो जाएगा Whatsapp
- गुड न्यूज़! बिना वीज़ा इस देश जा सकेंगे भारतीय
- बड़ा ट्रेन हादसा! दो ट्रेनों में भयंकर टक्कर, कई मरे