Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (property registry noc bill in punjab approved by governor) पंजाब में रजिस्ट्ररी से एनओसी की शर्त खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है।
यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है।
इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी।
इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उन पर जहां मोटा जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी।
तीन सितंबर को यह बिल हुआ था पास
पंजाब विधानसभा में तीन सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया।
इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था।
हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे।
इस मौके सीएम भगवंत ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा।
पांच करोड़ तक होगा जुर्माना
भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है।
ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर पांच करोड़ तक जुर्माना लगाएगी।
कम से कम पांच साल की सजा भी हेागी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है।
इस एक्ट को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद गवर्नर के पास मंजूरी को भेजा जाएगा।
वहां से मंजूरी करते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
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