Prabhat Times
जालंधर। (Possibility of clash in Jalandhar on Ghallughara Day! DC gave these strict orders) घल्लूघारा सप्ताह के दौरान विभिन्न जत्थेबंदियों में संभावित टकराव को रोकने तथा अमन शांति कायम रखने के लिए डीसी द्वारा जिला जालंधर में धारा 144 लागू कर दी है। ये आदेश 10 जून तक लागू रहेंगे।
उधर, 3 और 4 को भगत कबीर जी महाराज के प्रकाशोत्सव के मौके पर मीट, अंडा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
घल्लूघारा सप्ताह के लिए डीसी के आदेश
जालंधर के डीसी दीपशिखा वर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 1 जून से 7 जून तक घल्लूघारा सप्ताह मनाया जाता है।
इस दौरान शहर मे बहुत सी जत्थेबंदियों द्वारा धार्मिक प्रोग्राम करवाए जाते हैं तथा शहर में अलग अलग हिस्सों में पैदल मार्च निकाले जाते हैं।
इस दौरान उक्त जत्थेबंदियों में आपसी टकराव का खतरा बना रहता है। इस दौरान कोई भी शरारती तत्त्व अमन कानून भंग कर सकता है।
इस लिए अमन कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जनहितों में शांति कामय रखने के लिए जिला जालंधर में हर किस्म के हथियार, अग्निशस्त्र, विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील वस्तुएं तथा तेजधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है।
हथियारों के साथ साथ एक जगह पर 5 लोगों के एकत्र होने, नारेबाजी करने पर पूर्णतः रोक होगी। ये आदेश 10 जून तक लागू रहेंगे।
दो दिन बंद रहेंगी मीट, अंडा शराब की दुकानें
उधर, भगत कबीर जी के प्रकाशोत्सव के मद्देनज़र 3 और 4 जून को मीट अंडा शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश भी डीसी ने दिए हैं।
डीसी दीपशिखा शर्मा द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक 3 जून को भगत कबीर जी के मंदिर के नकट शोभायात्रा शुरू होनी है ।
शोभायात्रा के मार्ग पर आसपास की मीट, अंडे, शराब की सभी दुकानें और 4 जून को भगत कबीर जी के मंदिर के आसपास मीट अंडा, शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
चाइना डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, सप्लाई और आयात पर पाबंदी
डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता द्वारा आईपीसी की धारा 144 के अधीन कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्राधिकार में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मिटीरियल से बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर/धागा जिस पर सिंथेटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खऱीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर मुकम्मल रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 03.06.2023 से 02.11.2023 तक लागू रहेगा।
घल्लूघारा सप्ताह के लेकर जारी पाबंदीयों के आदेश
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