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Chandigarh चंडीगढ़। (panchayat election case 2024 hearing punjab and haryana high court) पंजाब में पंचायती चुनाव चुनाव कमिशन द्वारा निर्धारित शैड्यूल के मुताबिक ही होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाएं अदालत ने रद्द कर दी हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से पंचायती चुनाव निर्धारित शैड्यूल के मुताबिक ही होंगे। 15 अक्तूबर को सुबह से शाम तक मतदान होगा और देर रात तक चुनावी नतीजे सामने आएंगे।

बता दें कि पंचायती चुनावों के विरोध में  करीब 700 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुई थी।

अदालत ने सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं।

1.33 करोड़ लोग करेंगे मतदान

राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे।

चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है।

कंट्रोल रूम भी किया है गठित

पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है।

जहां पर रोजाना सुबह साढ़े 8 बजे से रात 9 बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है।

कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है।

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