Prabhat Times
चंडीगढ़। (Omicron virus new Guidelines for punjab) ऑमीक्रान के संभावित खतरे के चलते पंजाब सरकार द्वारा भी सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिन नागरिकों ने दोनो वैक्सीन की डोज़ नहीं लगवाई है उन्हें पब्लिक प्लेस पर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद होगा। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश 15 जनवरी 2022 से लागू होंगे।
सार्वजनिक स्थल सब्जी मंडी, दाना मंडी, पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थल, मॉल, शापिंग कांपलैक्स, अहाता, लोकल मार्किट एवं और जगहों पर वही लोगों को जाने की अनुमति होगी, जिन्हें वैक्सीन की दोनो डोज़ ली हों। चंडीगढ़ स्थित सरकारी दफ्तरों में भी फुली वैक्सीनेटिड लोगों को ही ऐंटरी दी जाएगी। होटल बॉर, रेस्तरां, म़ॉल, शापिंग कांपलैक्स, सिनेमा हाल, जिम, फिटनैस सैंटर में भी फुली वैक्सीनेटिड लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। इन जगहों के कर्मचारी भी वही काम करेंगे, जिन्हें दोनो डोज़ लग चुकी हों। प्राईवेट और सरकारी बैंको मे भी दोनो डोज़ ले चुके लोगो को जाने की अनुमती होगी।

ऐसे करें वैक्सीनेशन स्टेटस

नागरिकों को अपने पास वेक्सीन की दोनो डोज़ की कापी अपने पास रखनी होगी। अरोग्य सेतू एप से भी चैक कर सकेंगे।

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