Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। अनधिकृत और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले हज़ारों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिससे पहले के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बिना भी बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे।
बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) ने नया आदेश जारी किया है।
इसके अनुसार अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिजली का कनेक्शन ले सकेंगे, भले ही उनके पास पहले अनिवार्य दस्तावेज जैसे नो आँब्जेक्शन सर्टीफिकेट, रेगुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या घर का नक्शा उपलब्ध न हों।
सामान्य उपभोक्ताओं के सभी नियम यथावत लागू रहेंगे। इसी के साथ 17 मार्च 2023 के पुराने आदेश रद्द कर दिए गए हैं, और यह नयी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू है।
पीएसपीसीएल के इस नए आदेश की औऱ मान सरकार आम आदमी पार्टी के सेंट्रल हलका इंचार्ज नितिन कोहली ने सराहना की है।
नितिन कोहली ने कहा कि इस फैसले से उन परिवारों को लंबे समय से इंतज़ार की जा रही राहत मिलेगी जो सालों से एक बुनियादी ज़रूरत से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि हज़ारों लोग बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। उनकी चिंताओं को प्रशासन तक ले जाना और बदलाव के लिए लगातार ज़ोर देना बहुत ज़रूरी था।
यह फ़ैसला लोगों के हित में एक बड़ा कदम है, और अब कोई भी परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर नहीं होगा। उन्होंने बदले हुए निर्देश जारी करने के लिए पीएसपीसीएल का धन्यवाद व्यक्त किया।
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