Prabhat Times
नई दिल्‍ली। (New Traffic Rules MoRTH) ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ने पर यातायात  पुलिस (Traffic Police) केवल फोटो खींचकर वाहन चालाक के पास चालान (Challan) नहीं भेज पाएगी. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने ट्रैफिक नियमों का सख्‍ती से पालन कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है. नए बदलाव में स्पष्ट किया गया है कि नियम तोड़ने पर 15 दिन के भीतर वॉयलेटर को नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही अब पुलिस को यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का चालान करने के लिए फुटेज यानी रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी. इसके लिए परिवहन विभाग और राज्‍यों की पुलिस चौराहों, सड़कों और हाइवे पर डिजिटल उपकरण लगाएंगे. सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश के 132 शहरों को चिह्नित किया है, जहां पर डिजिटल उपकरण लगाकर यातयात नियमों का सख्‍ती से पालन कराया जाएगा.
मौजूदा समय में ट्रैफिक पुलिस कई श्रेणी के ट्रैफिक नियमों का उल्‍लंघन करने पर कैमरे से फोटो खींच चालान भेजती है. इसमें कई बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला वाहन चालक पुलिस को गलत साबित करने की कोशिश करता है. नियम नहीं तोड़ने की बात कहता है, इस तरह पुलिस और अदालत का समय बर्बाद होता है. लेकिन नई अधिसूचना के बाद पुलिस को कुछ खास श्रेणी के ट्रैफिक (Traffic) नियम तोड़ने पर फुटेज यानी वीडियो लेना होगा. जिसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रिानिक निगरानी व प्रवर्तन संबंधी अधिसूचना राज्यों को जारी कर दी है. इसके तहत चौराहों, हाइवे, सड़कों, रेडलाइट और सिपाहियों की बॉडी पर कैमरे लगाए जाएंगे.

इन राज्‍यों  के 132 शहरों में लगेंगे डिजिटल उपकरण

दिल्‍ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्‍मू-कश्‍मीर, छत्‍तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मिलाकर 132 शहरों में डिजिटल उपकरण लगेंगे। मिनिस्‍ट्री ने यह भी कहा है कि इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी जगह लगाई जाए, जिनसे ट्रैफिक में किसी तरह की रुकावट या ट्रैफिक स्‍लो न होने पाए.

ट्रैफिक तोड़ने पर 15 दिन के भीतर मिलेगा नोटिस

अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा (Traffic rules), तो आपको 15 दिन के भीतर नोटिस मिल जाएगा. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री (MoRTH) ने इसको लेकर नए नियम जारी किए हैं. मिनिस्‍ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्‍टेट इन्‍फोर्समेंट एजेंसियों को ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन से जुड़े मामले में 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. इसके साथ ही चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होगा इस्‍तेमाल

नए नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक (Traffic) रूल्‍स का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अन्‍य दूसरी टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल किया जाएगा. राज्‍य सरकारें अपने-अपने स्‍तर पर यह सुनिश्चित करेंगी. इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्‍पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वीयरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचान वाले डिवाइसेस (एएनपीआर), वे-इन मशीन और अन्य टेक्‍नेालॉजी शामिल हैं.

चालान के लिए होगा फूटेज का इस्‍तेमाल

नए नियमों के मुताबिक, किसी इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेस के फूटेज में लोकेशन, डेट एंड टाइम का जिक्र होगा. इसका इस्‍तेमाल तय स्‍पीड लिमिट में ड्राइविंग नहीं करने, अनाधिकृत जगह पर पार्किंग करने या गाड़ी रोकने, हेडगीयर या हेलमेट नहीं पहनने पर चालान जारी करने के लिए किया जा सकेगा. इन फूटेज का इस्‍तेमाल रेड लाइट जंप करने, इलीगल तरीके से वोटरटेक करने और अन्‍य ट्रैफिक (Traffic) नियम तोड़ने पर भी चालान के लिए किया जाएगा.

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