नई दिल्ली। कोरोना काल चल रहा है। महामारी चारों और फैल चुकी है। कोरोना वायरस के कारण ये 6 महीने हर लिहाज़ से टैंशन वाले रहे और आने वाले दिन भी ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ लोग भी अपने रूटीन में आ रहे हैं।
कोरोना महामारी के कारण व्यक्ति के लाईफ स्टाईल से लेकर बहुत कुछ बदल चुका है। यहां तक की सरकार द्वारा भी कोविड 19 के नियमों के मद्देनज़र विभिन्न नियम, कानून में बड़े बदलाव कर रही है। ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके।
अब त्यौहारों का सीज़न भी सिर पर है। इस दौरान मिठाईयों का प्रयोग ज्यादा होता है। इस बीच सरकारी तंत्र एफएसएसएआई (FSSAI) ने लोगों की सेफ्टी के मद्देनज़र अब मिठाई बेचने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
पहले सिर्फ डिब्बे पर ही मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखने का निर्देश थे, लेकिन अब मिठाइ विक्रेताओं को अपनी मिठाई की ट्रे में भी एक्सपायरी डेट लिखना होगा।
क्वालिटी सुधार के लिए लिया गया फैसला
सरकार स्थानीय दुकानों यानी हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है।
1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है।
मिठाई की दुकान के लिए क्या है नया नियम
बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है।
कब से लागू होगा नया नियम
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए।