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चंडीगढ़। (National Commission for Scheduled Castes took strict cognizance in case of controversial video of ‘AAP’ minister) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने आप मंत्री लाल चंद कट्टारूचक की अश्लील वीडियो मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।

एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारुचक द्वारा यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली शिकायत पर कड़ा नोटिस लेते हुए पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और कहा उन्हें तुरंत कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें।

एक वीडियो संदेश और एनसीएससी को लिखे पत्र में पीड़ित केशव कुमार ने न्याय के साथ-साथ सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मंत्री अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

“मैं डरा हूँ, घर से भागा हुआ हूं क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को मंत्री मारने की धमकी दे रहा है | पंजाब में उनकी सरकार है इसलिए दिल्ली में आकर शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। मैं एनसीएससी से अनुरोध करता हूं कि यौन दुराचार को लेकर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

दलित समाज से संबंधित केशव कुमार ने घटना के बारे में बताया और कहा, “2013-14 में कटारूचक ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मुझसे संपर्क किया था और जब उसने इसे स्वीकार कर लिया, तो कटारूचक ने कथित तौर पर मुझे अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, चूँकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था जिसके कारण मैं उनकी गलत हरकतों पर चुप रहा। मैं उस समय कुछ भी समझने के लिए बहुत छोटा था। लेकिन, उसकी यौन ज्यादती 2021 तक जारी रही। हालांकि, वह मुझसे आखिरी बार 2021 में दीवाली पर मिले थे और उन्होंने मुझे न तो नौकरी दी और न ही उसके बाद मिले।’

हाल ही में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने इस बदसलूकी का वीडियो पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सौंपा था.

इस बीच, आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (पंजाब) को मामले की जांच करने और तथ्यों के आधार पर पोस्ट या ईमेल के माध्यम से तुरंत की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

आयोग ने अधिकारियों से पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा

सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है।

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