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Chandigarh चंडीगढ़। (municipal elections will be held in punjab) पंजाब में नगर निगम और नगर पालिकाओं में चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव कमिशन को पंजाब की नगर कौंसल और नगर निगम में चुनाव प्रक्रिया करने के लिए 15 दिन का भीतर चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव लंबित हैं, उनमें चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करे।

शनिवार को जारी अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कोर्ट ने चुनाव बिना किसी नई वार्डबंदी के करवाए जाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट का कहना है कि कोई भी नई वार्डबंदी नहीं होगी अतः पुरानी वार्डबंदी के तहत ही चुनाव करवा दिए जाएं।

राज्य को नए सिरे से परिसीमन किए बिना चुनाव कराने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है।

बता दें कि राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना के नगर निगमों और 42 नगर परिषद-नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जहां चुनाव पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद होने थे।

नए सिरे से नहीं होगी वार्डबंदी

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे संवैधानिक आदेश का पालन करें

इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रमों को अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें, बिना नए सिरे से वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू किए।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए,

जिसमें मुद्दा यह था कि ‘क्या वार्डों के परिसीमन की लंबित प्रक्रिया के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के चुनाव कराने में देरी करना जायज है’।

बिना परिसीमन चुनाव कराने के दिए आदेश 

पीठ के समक्ष दलील देते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने, रफ मैप तैयार करने और उस पर परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए परिसीमन बोर्ड गठित करना आवश्यक है।

कहा गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड गठित किए जा चुके हैं और तीन नगर पालिकाओं, यानी नगर निगम, जालंधर, नगर परिषद, तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसो के गठन की प्रक्रिया बहुत जल्द जारी की जाएगी।

‘कार्यकाल खत्म होने की वजह से ठप पड़े विकास कार्य’

एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल सोलह सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि  परिसीमन करने का पिछला फैसला 17 अक्टूबर 2023 को रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है।

हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य को परिसीमन प्रक्रिया आयोजित किए बिना चुनाव कराने का आदेश दिया है।

इस मामले में मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीनों पहले खत्म हो चुका है।

कई का तो कार्यकाल खत्म हुए दो साल से ही ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं।

याचिका के अनुसार राज्य की अधिकतर म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल दिसम्बर 2022 में खत्म चुका है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए।

2023 में चुनाव करवाने के लिए जारी हुई थी अधिसूचना

कोर्ट को बताया गया कि एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जो एक नवम्बर 2023 को आयोजित करने थे। लेकिन आज तक चुनाव नहीं करवाए गए।

याचिका के अनुसार उसने सरकार को यह चुनाव करवाने के लिए पांच जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन सरकार की तरफ से उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।

इसलिए अब उसे मजबूरी में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को चुनाव करवाने के निर्देश देने की मांग की है।

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