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जालंधर। पंजाब में मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है।

इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की जनरल वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और SC वर्ग की महिलाओं 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे।

8 मार्च को बजट में योजना का ऐलान किया गया था। 13 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पंजाब का आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना जरूरी है।

रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रक्रिया

पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों पर किया जाएगा, जो पूरी तरह फ्री होगा। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी।

मौत होने पर अगली किस्त रुकेगी

योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी का गठन किया गया है। पंजीकरण और जागरूकता के लिए सरकार ‘मोबिलाइजर’ और ‘फैसिलिटेटर’ (सुविधा प्रदाता) भी तैनात कर सकती है। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पहले से दी गई सहायता राशि की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन अगली किस्त जारी नहीं होगी।

ये रहेगी शर्तें

  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

  • पंजाब की पंजीकृत निवासी और मतदाता होनी चाहिए

  • परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है

  • एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाएं लाभ उठा सकती हैं

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी भी इस योजना के लाभ की हकदार होंगी

योजना का नोटिफिकेशन पढ़ें…

हम खबर को अपडेट कर रहे हैं…

 

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