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नई दिल्ली। (LPG Gas cylinder income tax to small saving schemes interest rate these rule change from 1 april 2023) आज से यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 (New Financial Year) की शुरुआत हो चुकी है. नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ ही कई सारे नियम बदल गए हैं.

नियमों में हुए बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आज से नई इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax) के नए स्लैब लागू हो गए हैं.

देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं. इसके अलावा और भी कई बदलाव आज से हुए हैं.

कमर्शियल एलपीजी हुआ सस्ता

आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की गई है.

दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,028 रुपये होगी. हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं.

नई टैक्स रिजीम

एक अप्रैल यानी आज से देश में नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब (New income tax slabs) लागू हो गए हैं.

सरकार ने आम बजट 2023 में नई स्लैब का ऐलान किया था, जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर पांच कर दिया गया था.

सरकार ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी. अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा.

सात लाख रुपये तक कमाई टैक्स फ्री

आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़कर सात लाख रुपये हो गई है. हालांकि, ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को मिलेगा.

नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.

हालांकि, नई रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वाले को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा.

एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा

एक अप्रैल से देश के हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो सकता है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से करीब 10 फीसदी टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल की दर बढ़ाने का ऐलान हो चुका है.

इस एक्सप्रेसवे पर अब सफर करने के लिए 18 फीसदी अधिक टोल चुकाना होगा. प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स में बदलाव किया जाता है.

ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

एक अप्रैल 2023 यानी आज से गोल्ड की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है.

आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी.

स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा

एक अप्रैल 2023 से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों को डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलेगा. सरकार ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है.

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट (BPS) का इजाफा किया है.

वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है.

म्यूचुअल फंड्स में बदलाव

नए फाइनेंसियल ईयर यानी एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा. सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है.

36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करता है, तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है.

लेकिन 36 महीने से अधिक की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है.

महिलाओं के लिए नई स्कीम

आज से सरकार महिलाओं के लिए ‘महिला सम्मान सेविंग’ स्कीम की शुरुआत कर रही है. महिला सम्मान सेविंग स्कीम को महिला या लड़कियों के नाम पर लिया जा सकता है.

यह वन टाइम स्कीम है और 2023-2025 के बीच दो साल की अवधि के लिए ही निवेश के लिए उपलब्ध होगी.

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र दो साल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.

इसमें दो लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में आंशिक निकासी के विकल्प मौजूद रहेंगे और वार्षिक ब्याज दर सात फीसदी होगी.

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