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Jalandhar जालंधर। (lok sabha election jalandhar DC vishesh sarangal meetings) जिला प्रशासन द्वारा जालंधर लोकसभा चुनाव क्षेत्र (एस.सी) के लिए लोकसभा चुनाव-2024 स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए पर्याप्त सिविल और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे लगभग 16.42 लाख वोटर 1951 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल सकेंगे।

पत्रकार वार्ता के दौरान जिला चुनाव अधिकारी-कम-डीसी विशेष सारंगल, सीपी स्वपन शर्मा और एस.एस.पी. जालंधर (देहाती) मुखविंदर भुल्लर ने कहा कि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पर्याप्त सिविल और सुरक्षा पुख़्ता प्रबंध की गई है।

उन्होंने बताया कि जालंधर क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी की जाएगी और नामांकन प्रक्रिया 14 मई तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 15 मई को नामांकन की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई है। वोटिंग 1 जून को होंगे और उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 जून 2024 तक पूरी कर ली जाएगी।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जालंधर लोकसभा क्षेत्र में कुल 1642857 वोटर हैं, जिनमें 854446 पुरुष और 788368 महिला वोटर हैं।

इसके अलावा 18-19 वर्ष के 39853, थर्ड जेंडर 43, 10181 पी. डब्ल्यू.डी वोटर, 1795 सर्विस वोटर, 14288 वोटर 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

उन्होंने बताया कि जिले भर में 1145 स्थानों पर 1951 पोलिंग स्टेशन बनाये गये हैं, जहां पेयजल, पी.डब्ल्यू.डी. मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, मतदाता सुविधा डेस्क आदि की व्यवस्था उपलब्ध है।

95 लाख रूपए खर्च कर पाएंगे केंडीडेट

उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च के बारे में बात करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित की गयी है और खर्च पर निगरानी के लिए एस.एस.टीज, वी.वी.टी. फ़्लाईंग सकुएड पहले ही फ़ील्ड में तैनात किये गये हैं।.

उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कमरा नंबर 22, ग्राउंड फ्लोर, जिला प्रशासनिक परिसर में एक ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली स्थापित की गई है,

जहां राजनीतिक दल/उम्मीदवार नान कमर्शियल/रिमोट/अनकंटरोलड हवाई अड्डा/ हेलीपैड, सार्वजनिक मीटिंगों, रैलियां/जुलूस, लाउडस्पीकर, वाहनों का उपयोग, वीडियो वैन के संचालन आदि सहित विभिन्न चुनाव संबंधी मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव संहिता (एमसीसी) का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एमसीसी के लोग सी-विजिल ऐप/जिला स्तर और विधानसभा स्तर पर शिकायत कक्ष का उपयोग करने के अलावा, वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित शिकायतों का समाधान तय समय सीमा के अंदर किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले चुनाव में कम मतदान वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां स्वीप गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि 70 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके अलावा 39 हजार से अधिक नये मतदाता मतदाता जागरूकता दूत के रूप में काम करेंगे।

जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 15,000 से अधिक चुनाव कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे।इसके अलावा सभी बैंकों के लेन-देन और शराब के उत्पादन व भंडारण पर भी चुनाव अधिकारियों की पैनी नजर है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदर्श चुनाव संहिता को सख्ती से लागू किया जायेगा और एम.सी.सी. उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी

सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए पुलिस कमिश्नर और एस.एस.पी. ने कहा कि चुनाव क्षेत्र को पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की कंपनियों से कवर किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि लाइसेंसी हथियार जमा कराने का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

इसके अलावा, भगोड़े अपराधियों के साथ-साथ असामाजिक तत्वों की जाँच और नियंत्रण के लिए विशेष युनिट तैनात की गई हैं।

उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 33 अंतर-जिला चौकियों के अलावा 24 कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं।

लोगों से लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अधिक से अधिक भाग लेने का आग्रह करते हुए डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एस.एस.पी. कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

प्रिंटरों व प्रकाशकों को सख्त निर्देश – कानून का उल्लंघन किया तो 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान

जालंधर। जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने प्रिंटरों और प्रकाशकों को स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान उनके द्वारा छपवाए जाने वाले चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पैंफलेट या पोस्टर आदि पर प्रिंटर और प्रकाशक के नाम की लाईन स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में प्रिंटर व प्रकाशकों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पैंफलेट व पोस्टर आदि नहीं छापेगा, जिस पर प्रिंटर व प्रकाशक का नाम अंकित न हो।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसे 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई दस्तावेज या चुनाव प्रचार सामग्री जिस में कोई एतराज़योग भाषा जैसे कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील या किसी प्रतिद्वंद्वी के चरित्र के बारे में आपत्तिजनक भाषा में पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा पैम्फलेट और पोस्टर आदि पर अनुचित खर्च पर अंकुश लगेगा।

विशेष सारंगल ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 127-ए का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मामला दर्ज करना और प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री छापने से पहले प्रिंटर द्वारा प्रकाशक से हस्ताक्षरित किये स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा, जो प्रकाशक को जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा तस्दीक़ हो।

उन्होंने बताया कि प्रिंटर द्वारा इस स्व-घोषणा पत्र के साथ छापी गई चुनाव प्रचार सामग्री की गिनती और इस पर आने वाले खर्च से संबंधित की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जिला चुनाव कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

उन्होंने आगे कहा कि आदर्श चुनाव संहिता लागू रहने के दौरान अवैध फ्लेक्सों, पोस्टर, पैंफलेट को रोकने के लिए टीमें पहले ही गठित की जा चुकी हैं।

जिला चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं अन्य को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी उक्त धारा एवं चुनाव आयोग के निर्देशों को सही ढंग से लागू करने में असफल पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

चुनाव अधिकारी ने की राजनीतिक जलों के प्रतिनिधियों से मीटिंग

जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष सारंगल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव संहिता का सख्ती से पालन करें और पूरे चुनाव के सफल संचालन के लिए अपना पूरा सहयोग दें।

उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव की घोषणा के बाद ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के दिन से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन तक किये गये चुनाव खर्च का हिसाब किताब प्रतिदिन मेनटेन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किये गये 10,000 रुपये से अधिक के खर्च का भुगतान उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्चे के संबंध में खुलवाये गये बैंक खाते में चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं नैफ्ट के माध्यम किया जायेगा।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री की जिला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स के कमरा नंबर 14-ए में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनीटरिंग कमेटी द्वारा प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहनों एवं उनमें लगने वाले लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पूर्व उनकी लिखित सूचना संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना तथा वाहन एवं लाउडस्पीकर के संबंध में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, लोकसभा चुनाव क्षेत्र 04-जालंधर (अ ज) द्वारा संबंधित माह के दूसरे और चौथे शनिवार को नामांकन पत्र नहीं लिये जायेंगे क्योंकि इन दिनों को नैगोशीइबल इंसटरामैंट एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी घोषित किया गया है

उन्होंने यह भी बताया कि नामांकन फॉर्म कार्य दिवसों पर जिला चुनाव कार्यालय कमरा नंबर 201, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक कंपलैक्स से प्राप्त किए जा सकते हैं।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां दी जानी है।

स्वीकृतियों के संबंध में एन.ओ.सी लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है।

यह टीम उम्मीदवार/आवेदक को मंजूरी देने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके ज़रूरी शर्तें पूरी करेंगे और सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति ले सकते है।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ताओं को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी जमीन, भवन या दीवार पर झंडा, बैनर, नोटिस, नारे आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस अवसर पर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

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