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Jalandhar जालंधर। नाबालिग बच्ची को भगाने और रेप करने के आरोपी को जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पैशल कोर्ट की माननीय जज अर्चना कंबोज द्वारा 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

4 अप्रैल 2024 को जालंधर देहात के थाना नकोदर में दी शिकायत में पीड़िता के भाई ने बताया कि वे चार भाई बहिन हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी छोटी बहिन 29 मार्च 2024 को घर से चली गई। लेकिन वापस नहीं लौटी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बहिन को उसकी भाभी रोज़ी ने अपने भांजा सन्नी भगा ले गया है।

थाना नकोदर की पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में लड़की को बरामद कर लिया गया और सन्नी व रोज़ी के खिलाफ नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और रेप के आरोप में केस दर्ज किया गया।

थाना नकोदर की पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई पोक्सो एक्ट की स्पैशल कोर्ट माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में हुई।

अदालत में डीए अनिल कुमार बोपाराए के निर्देशानुसार एडीए विकास सभ्रवाल द्वारा पक्ष मजबूती से रखा गया।

माननीय अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा सुनवाई के पश्चात आरोपी सन्नी को धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल की सजा और 20 हज़ार रूपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह की और कैद, धारा 363 आईपीसी में 3 साल सजा और 5000 रूपए जुर्माना तथा इनडिफाल्ट 2 महीने धारा 366 आईपीसी में  7 साल कैद तथा 10 हज़ार रूपए जुर्माना तथा इनडिफाल्ट 4 महीने अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।

 

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