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Jalandhar जालंधर। नाबालिग लड़की से रेप कर गर्भवती करने के सनसनीखेज मामले में जालंधर की पोक्सो एक्ट की स्पैशल कोर्ट की माननीय जज अर्चना कंबोज ने आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक कमिश्नरेट जालंधर के थाना भार्गव कैंप के अंर्तगत आते पिंक सिटी, काला संघिया रोड़ पर प्रवासी युवक अजय साहू पर नाबालिग लड़की को बेहोश करके बार बार रेप कर गर्भवती करने का आरोप लगा था।

पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी अजय साहू घर के करीब रहता था और उनके घर आना जाना था।

वे परिजनों की गैर हाज़िरी में उनके घर आता और नाबालिग बच्ची को नशीले वस्तु खिला कर उसके साथ बार बार रेप करता रहा।

इस सनसनीखेज कृत्य का खुलासा तब हुआ जब बच्ची गर्भवती हो गई। बच्ची को अस्पताल दाखिल करवाया गया। बच्ची की गंभीर हालत में गर्भपात हो गया।

इस कृत्य का खुलासा होने पर अजय साहू ने बच्ची और उसके परिजनों को डराया धमकाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर थाना भार्गव कैंप में केस दर्ज कर पुलिस ने अजय साहू को अरेस्ट कर लिया।

पुलिस ने इनवेस्टीगेशन निर्धारित समय में पूरी की और अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट की स्पैशल कोर्ट की माननीय जज अर्चना कंबोज द्वारा की गई।

अदालत में डीए अनिल कुमार बोपाराए के मार्गदर्शन में एडीए निखिल नाहर द्वारा सरकारी पक्ष पेश किया। एडीए निखिल नाहर की दलीलों के चलते माननीय अर्चना कंबोज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

जानकारी के मुताबिक आरोपी अजय साहू को धारा 376 आईपीसी में 20 साल, 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई।

20-20 साल की सजा के साथ के साथ आरोपी को 50 हज़ार रूपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक-एक कैद की सजा सुनाई।

इसके अतिरिक्त धारा 313 में 10 साल की सजा, 20 हज़ार रूपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा दी।

जबकि धारा 506 में दोषी को 2 साल की सजा और 2000 जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। कानूनविद के मुताबिक सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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