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Jalandhar जालंधर। (jalandhar – Court sentences the accused to 20 years of imprisonment in the kidnapping and rape case of a minor girl) नाबालिग लड़की को किडनेप करके रेप करने के दोषी जालंधर के अवतार नगर निवासी राहुल नामक युवक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले थाना नंबर 6 के अंर्तगत आते एक स्कूल के बाहर से नाबालिग लड़की को युवक राहुल वासी अवतार नगर, जालंधर द्वारा किडनेप कर लिया गया।

स्कूल के बाद जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। लेकिन लड़की का पता नहीं चला तो पुलिस में शिकायत दी गई।

देर रात जब लड़की वापस लौटी तो उसने बताया कि राहुल जब्री उसे साथ ले गया था और हाईवे पर एक पीजी मे ले जाकर रेप किया।

थाना नम्बर 6 की पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी राहुल के खिलाफ नाबालिग लड़की को अगवा करने तथा रेप के आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

निर्धारित समय में केस का चालान अदालत पेश किया गया। पोक्सो केसों की स्पेशल जज अर्चना कंबोज की अदालत में केस की सुनवाई हुई।

जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटार्नी अनिल कुमार बोपाराए के निर्देशों पर एडीए निखिल नाहर द्वारा पुलिस जांच का पक्ष मजबूती से रखा।

अदालत ने सुनवाई के बाद धारा 363 में 3 साल कैद और 5000 हज़ार जुर्माना, धारा 366 मे 7 साल कैद और 10 हज़ार रूपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई।

 

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