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New Delhi नई दिल्ली(india has banned the use of an anti cold drug combination for kids) भारत के औषधि नियामक (drugs regulator) ने बच्चों की खांसी की एक दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और लेबल पर स्पष्ट चेतावनी देने का आदेश दिया है.

यह निर्णय विश्व स्तर पर कफ सिरप से जुड़े 141 से अधिक बच्चों की मौत के बाद लिया गया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नियामक का कहना है कि शिशुओं में बिना अनुमती के खांसी की दवा के प्रचार को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद इस दवा को चार साल से कम उम्र के बच्चों को न देने की सिफारिश की गई.

यह आदेश ऐसे समय आया है जब भारत 2019 से बच्चों की मौत के मामलों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिन्हें अधिकारियों ने देश में बनी खांसी की जहरीली दवाओं से जोड़ा है.

पिछले साल गैंबिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में कम से कम 141 बच्चों की मौत हो चुकी है.

अधिकारियों ने कहा कि भारत के भीतर 2019 में देशी कफ सिरप के सेवन से कम से कम 12 बच्चों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से विकलांग हो गए.

इन मौतों ने भारत से निर्यात की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे अक्सर सस्ती कीमतों पर जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के कारण ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है.

चेतावनी लेबल जरूरी

नियामक द्वारा तय किए गए फिक्स्ड-ड्रग कॉम्बिनेशन (FDC) पर 18 दिसंबर को जारी किया गया आदेश और बुधवार को सार्वजनिक किया गया

जिसमें दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों को इस चेतावनी के साथ लेबल करने की आवश्यकता है कि FDC का उपयोग 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए.

यह फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलेफ्रिन से बना है. ये दवाएं अक्सर सिरप या टैबलेट में सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं.

WHO की राय

विश्व स्वास्थ्य संगठन पांच साल से कम उम्र के बच्चों में खांसी और सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए ओवर-द-काउंटर कफ सिरप या दवाओं के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है.

भारत ने जून से कफ सिरप के निर्यात के लिए अनिवार्य टेस्ट शुरू किया है और दवा निर्माताओं की जांच में तेजी लाई है.

जिन दवा निर्माताओं की कफ सिरप को बच्चों की मौत से जोड़ा गया है, उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है.

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