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Jalandhar जालंधर। हिट एंड रन केस में मृतक या जख्मी व्यक्ति के परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाता है।

मुआवजा देने संबंधी सरकारी स्कीम संबंधी प्रशासन और पब्लिक को जागरूक करने संबंधी पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग  की पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी कौशल की लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी के जॉइंट डायरेक्टर रिटायर्ड एसएसपी मुखविंद्र सिंह भुल्लर द्वारा बठिंडा के डीसी दफ्तर में सेमीनार का आयोजन किया गया।

जिसमें बठिंडा के एडीसी नरेन्द्र सिंह, आरटीए गगनदीप सिंह, आरटीओ पुनीत शर्मा, रमनजीत सिंह, एसडीएम सुखराज सिंह, एस.डीएम पकंज कुमार, नायब तहसीलदार गुरप्रीत कौर, एडीटीओ जसविंद सिंह आरटीओबलजीत कौर, डीएसपी मनजीत सिंह डीएसपी पुष्पिन्द्र सिंह, डीएसपी तेजिन्द्रपाल सिंह,डिप्टी डीए हरभजन सिंह, एसडीएम नरेश कुमार, वेलफेयर क्लब के जसप्रीत सिंह, डीएमसी डाक्टर मियांकजोत सिंह, कानूनगो जगदीश सिंह, सुपरडेंट राजेन्द्र कुमार, जगदीप सिंह डीआडी दीपक शर्मा मौजूद रहे।

जॉइंट डायरेक्टर मुखविन्द्र भुल्लर ने बताया कि राज्य की सड़कों पर होने वाली हिट एडं रन केसों में पीड़ित परिवार या व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने संबंधी सरकार की योजनाएं हैं।

मुखविन्द्र भुल्लर ने बतया कि हिट एड रन केसों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रूपए और गंभीर जख्मी व्यक्ति को 50 हज़ार रूपए तक का मुआवजा दिया जाता है।

मुखविन्द्र भुल्लर ने बताया कि जागरूकता न होने के कारण पीड़ितों को इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होने बताया कि पीड़ित लोग या परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला के डीसी को लिखित दे सकता है।

इस बारे में एसडीएम दफ्तर से जांच के पश्चात अनट्रेस रिपोर्ट तैयार होने की प्रक्रिया का 60 दिन के भीतर पीड़ित परिवार या व्यक्ति को मुआवजा दिया जाना निर्धारित है।

मुखविन्द्र भुल्लर ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद हुए हिट एडं रन केसों में औपचारिकताएं पूरी कर अपने जिला के डीसी को लिखित दे सकता है।

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