चंडीगढ़ (ब्यूरो): लॉकडाउन के कारण सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई अब जनता को ही करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा कोविड 19 के संक्रमण रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूला जेाएगा। सड़क पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग न रखने वाले तथा मास्क न पहनने पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा।
मास्क न पहनने पर 500, होम क्वारटांइन नियम के उल्लंघन पर 2000 रूपए, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रूपए, सोशल डिस्टेंसिंग नियम के उल्लंघन के लिए 2000 रूपए जुर्माना ऑन दी स्पाट देना होगा। जुर्माना न देने पर धारा 188 आई.पी.सी. के अधीन कार्रवाई होगी।
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